हाई कोर्ट की अनुशंसा पर छतीसगढ़ में पदस्थ न्यायाधीश बर्खास्त

हाई कोर्ट की अनुशंसा पर छतीसगढ़ में पदस्थ न्यायाधीश बर्खास्त


रायपुर/अमर छत्तीसगढ़। छतीसगढ़ में पदस्थ न्यायाधीश को उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर बर्खास्त कर दिया गया है जिसके आधार पर प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने आदेश जारी किए गए है।
गणेश राम बर्मन छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य थे। वर्तमान में उनकी पदस्थापना जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी के पद पर जशपुर में थी। उनकी सेवाकाल की जांच कर उच्च न्यायालय ने इनकी सेवा समाप्त करने की अनुशंसा राज्य शासन के विधि एवं विधाई कार्य विभाग को की गई थी। हाईकोर्ट द्वारा की गई अनुशंसा को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 2006 के नियम 9 (4) के तहत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) जशपुर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग रामकुमार तिवारी ने जारी किए हैं।

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