राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ़) 24 मई। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सुनील कुमार भागवत निवासी रामकृष्ण नगर विधि डायग्नोस्टिक के पीछे राजनांदगांव ने थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया। आलमारी में रखे नये एवं पुराने सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 238/2023 धारा 380, 457, भादवि कायम कर विवेचना में लिया। थाना प्रभारी बसतपुर निरीक्षक शिव प्रसाद चन्द्रा के नेतृत्व में थाना स्तर में टिम गठित कर कार्यवाही हेतु लगाया गया था। गठित टीम के द्वारा चौक, चौराहों के सीसीटीवी कैमरों में मिले फुटेज के अवलोकन पर 02 सदेहियो की गतिविधियां संदेहास्पद लगने एवं मुखबीर से पता तलाश किया गया।
तथ्यात्मक पूछताछ करने पर अपने साथी असगर खान निवासी बालापास सिविल लाईन जिला बिलासपुर के साथ मिलकर थाना बसनपुर के रामकृष्ण नगर में गत 13 एवं 14 गई 2023 के दरमियानी रात एवं थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत केशर नगर 15 एवं 16 अप्रैल 2023 को सूने मकान में नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। चोरी किये गये सोने चांदी के जेवरात को आपस में बाट लेना कुछ जैक्शन को अपने पास रखे होना और कुछ जेवरात को अपने साथी असगर के पास होना बताया।
आरोपियों के निशानदेही पर चोरी गये मशरूका सोने, चांदी के जेवरात एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल किमती कुल जुगला किंमती 4,50,000 रूपये को बरामद कर जप्त किया है। आरोपीगण अनवर खान पिता इकबाल खान आ 31 सात निवासी पाडे पाय थाना जेवई जिला दुर्ग एवं असगर खान पिता स्व0 अजीज खान उम्र 6 साल त्रिवासी वातापारा थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर को थाना बसतपुर के अपराध क्रमांक 2382 धारा 457.380 भादवि एव थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 288/23 धारा 457, 380 भादवि के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायल ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा जाता है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक शिव प्रसाद चंदा, रक्षित निरीक्षक भूपेन्द्र गुप्ता, उप निरी0 हेमवत चंद्राकर, प्र0आर0 अमूनाथ द्विवेदी, बसंतराव, आरक्षक प्रवीण मेश्राम, • विभाष राजपूत, बालेश रात्रे का सराहनीय योगदान रहा।