राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ़) 4 सितम्बर। पुलिस के अनुसार मुखबीर से सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति मोहारा शराब भ_ी के सामने रोड पर हीरो स्कूटी में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री करने हेतु ग्राहक की तलाश कर रहा है, कि सूचना पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, निर्देश प्राप्त कर थाना बसंतपुर प्रभारी निरीक्षक कौशलेश देवांगन द्वारा थाना स्तर पर टीम बनाकर स्टाफ रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा मुखबीर के बताये हुए स्थान पर जाकर उक्त व्यक्तियों की पतासाजी कर हिरो स्कूटी को चिन्हांकित कर घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम आबीद अली निवासी नेहरू नगर मरवाड़ी घाट रायपुर का एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम लाला विश्वकर्मा निवासी न्यू राजेन्द्र नगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी रायपुर का होना बताया।
आरोपियों के हिरो स्कूटी को विधिवत तलाषी लेने पर स्कूटी के सामने पैर दान में काला एवं जामुनी कलर का बैग में रखे अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा 8.100 किलो ग्राम कीमती 48,000 रूपयें, घटना में प्रयुक्त हिरो स्कूटी कीमती 20,000 रूपये व 01 नग ओप्पो कंपनी का मोबाईल कीमती 5,000 रूपये कुल जुमला 73,000 रूपये बरामद हुआ। आरोपियों के पास मादक पदार्थ गांजा रखने के संबंध में वैध कागजात रखना नहीं पाये जाने से मौके पर जप्त किया गया। आरोपियों आबीद अली पिता रहमत अली उम्र 32 साल निवासी नेहरू नगर मरवा?ी घाट के पास थाना सिटी कोतवाली जिला रायपुर एवं लाला विश्?वकर्मा पिता मोहन विश्?वकर्मा उम्र 37 साल निवासी न्यू राजेन्द्र नगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी रायपुर थाना राजेन्द्र नगर जिला रायपुर हाल बैकुण्ठ नगर नहर पारा अमलीडीह रायपुर का कृत्य धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट के तहत सबूत पाये जाने पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 445/2023 धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट कायम कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कौशलेश देवांगन, सउनि इब्राहिम खान, डेजलाल मांडले, आरक्षक प्रवीण मेश्राम, विभाष राजपूत, मुंजलाल ठाकुर की मुख्य भूमिका रही।