फसल के लिए कृषि भूमि के मांद में लगाया और दो माह में ही मलचिंग फटना शुरू …. मलचिंग की राशि एवम प्रति एकड़ बीस हजार रुपए मुआवजा सहित ब्याज देने का आदेश

फसल के लिए कृषि भूमि के मांद में लगाया और दो माह में ही मलचिंग फटना शुरू …. मलचिंग की राशि एवम प्रति एकड़ बीस हजार रुपए मुआवजा सहित ब्याज देने का आदेश

जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग का फैसला
राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ़) 30 अक्टूबर। मलचिंग की राशि एवम प्रति एकड़ बीस हजार रुपए मुआवजा सहित ब्याज देने का आदेश पारित हुआ। ग्राम मचानपार के कृषक विनोद टांक ने अशोक पालिमर्स रायपुर से एग्रीकल्चर फार्मिंग मलचिंग 28 नग रोल 16/6/2021 को क्रय किया था। जिसका उपयोग अपने कृषि भूमि में मिर्ची के फसल के लिए कृषि भूमि के मांद में लगाया और दो माह में ही मलचिंग फटना शुरू हो गया। जिससे मिर्ची के फसल में खरपतवार के कारण नुकसान होने लगा। परिवादी विनोद अपने अधिवक्ता से संपर्क कर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग राजनादगांव में परिवाद प्रस्तुत कराया। आयोग के अध्यक्ष श्रीमान योगेश चंद्र गुप्त सदस्य डॉ आनंद वर्गीस ने परिवाद में सुनवाई कर दिनांक 27/10/2023 को आदेश पारित करते हुए अनावेदक मेसर्स अशोक पालिमर्स को मलचिंग की राशि 54740/रुपए एवम प्रति एकड़ की दर से 74000/रुपए मिर्ची फसल की नुकसानी तथा परिवाद प्रस्तुति दिनांक 20/10/2021 से 6त्न वार्षिक की दर से ब्याज उपरोक्त राशि पर देने का आदेश पारित किया।परिवादी विनोद टांक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गजेंद्र बख्शी ने पैरवी किया।

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