बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) 5 मार्च।
4 वर्षों से चल रहा था फरार
मोपका स्थित भूमि के 22 बिंदु कालम में छेड़छाड़ कर दूसरे की जमीन को अलग अलग लोगों को किया था बिक्री
नाम आरोपी
विपिन गर्ग पिता स्व. वेदप्रकाश गर्ग उम्र 63 वर्ष निवासी विनोबा नगर शिव मंदिर के पास साई होम्स अपार्टमेंट फ्लेट नं. 101, थाना तारबहार जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
विवरण
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मानिकदास मानिकपुरी पिता स्व. चुड़ामणी दास उम्र 48 वर्ष निवासी संजय अपार्टमेंट राजस्व कालोनी सरकण्डा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी की पत्नि ज्योतिदास के नाम से ग्राम मोपका प.ह.नं. 19 स्थित भूमि खसरा नम्बर 1053/87 रकबा 2400 वर्गफिट प्लाट नं. 279 को इसी प्रकार पी. लक्ष्मी द्वारा खसरा नम्बर 1053/428 को प्रवीण सिंह लुथरा से सरकारी गृह निर्माण समिति मोपका के अध्यक्ष जे.सी. बनर्जी एवं टी.डी. सरजाल से कय किया किये थे।
उक्त भूमि दोनो भूमि के 22 बिन्दु कालम में कांटछाट कर विपिन गर्ग द्वारा मेरे स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 1053/87 को हरवती शर्मा को एवं खसरा नम्बर 1053/428 की भूमि को मंजूलता मिश्रा को फर्जी तरीके से विकय किया है, प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध कमांक 870/2020 धारा 420, 467, 468, 471. 34 भादवि आरोपी विपिन गर्ग के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था, आरोपी रिपोर्ट बाद से फरार चल रहा था जिसके सबंध में लगातार पतासाजी किया जा रहा था, कि दिनांक 02.03.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि आरोपी विपिन गर्ग अपने सकुनत पर आया हुआ है।
उक्त सूचना से तत्काल पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को दिया गया जिनके द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिये, जिसके परिपालन में अति० पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्रीमती पूजा कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकडा प्रशि. उ.पु.अ. रोशन आहुजा के निर्देशन में उप निरी गिरधारी साव के नेतृत्व में तत्काल टीम तैयार कर आरोपी विपिन गर्ग को पकड़ा गया एवं विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।