लोहे का चापड नुमा चाकू लहराते हुए लोगों को डराने धमकाने वाला गिरफ्तार

लोहे का चापड नुमा चाकू लहराते हुए लोगों को डराने धमकाने वाला गिरफ्तार

बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) 19 मार्च।

चाकूबाज़ों पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार
थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर
धारा 25 27 आर्म्स एक्ट

थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा होमगार्ड चौक के पास तिलक नगर में आम जगह लोहे का चापड नुमा चाकू लहराते हुए लोगों को डराने धमकाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

आरोपी के कब्जे से एक नग लोहे का चापड़ नुमा चाकू किया गया जप्त

नाम आरोपी – संतोष राजगीर पिता गणेश राजगीर उम्र 42 वर्ष निवासी गनियारी सूर्यवंशी पारा थाना कोटा जिला बिलासपुर

मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18/03/2024 को जरिये सूचना मिली कि होमगार्ड चौक तिलकनगर जाने वाली रास्ते पर एक व्यक्ति लोहे का चापड़ नुमा चाकू लेकर लहराते हुए आने जाने वाले लोगो को गाली गुप्तार कर डरा धमका रहा है कि सूचना से तत्काल पुलिस अधीक्षक राजनेश सिंह को अवगत कराया गया । जिनके द्वारा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने निर्देश दिए गए।

थाना प्रभारी सिविल लाइन प्रदीप आर्य द्वारा थाना से प्रधान आरक्षक हेलारियुस लकड़ा के हमराह स्टाफ भेजा गया। मौके पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति को लोहे का चापड़ नुमा चाकू लेकर आम लोगों को डराते धमकाते मिला जो पुलिस को देखकर उसके समक्ष ही मार दूंगा कहकर उत्तेजित होकर चिल्लाने लगा । जिसे घेरा बंदी कर पुलिस बल की सहायता से पकड़ा गया । पुछताछ करने पर अपना नाम संतोष राजगीर पिता गणेश राजगीर उम्र 42 वर्ष निवासी गनियारी सूर्यवंशी पारा थाना कोटा जिला बिलासपुर का निवासी होना बताया। जिसके कब्जे से एक नग लोहे का चापड़ नुमा चाकू जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी का कत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तारी के कारणों को बताते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

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