नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल को….कलेक्टोरेट स्टॉफ को सुबह 10 बजे तक करना होगा प्रवेश

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल को….कलेक्टोरेट स्टॉफ को सुबह 10 बजे तक करना होगा प्रवेश

लोकसभा निर्वाचन-2024

अधिसूचना का प्रकाशन आज

– मतदान 26 अप्रैल एवं मतगणना 4 जून को

राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़)27 मार्च 2024। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव के लिए गुरूवार 28 मार्च 2024 को पूर्वान्ह 11 बजे अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने का कार्य लोक अवकाश को छोड़कर प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि गुरूवार 4 अप्रैल 2024 अपरान्ह 3 बजे तक है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 पूर्वान्ह 11 बजे से होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार 8 अप्रैल 2024 अपरान्ह 3 बजे तक है। मतदान शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को होगी। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक एवं मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक संपन्न होगा। मतगणना मंगलवार 4 जून 2024 को सुबह 8 बजे से होगी। गुरूवार 6 जून 2024 के पूर्व निर्वाचन कार्य संपन्न होगा।  
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक 2 कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव में नाम निर्देशन कक्ष की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थी, उनके प्रस्तावक एवं निर्वाचन अभिकर्ता सभी मिलाकर अधिकतम 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। अमृत द्वार से प्रवेश कर कलेक्टोरेट के मुख्य प्रवेश द्वार से होते हुए न्यायालय कलेक्टर कक्ष कमांक-2 में पहुंच सकेंगे। 100 मीटर के दायरे तक अभ्यर्थी एवं उनके अभिकर्ता के कुल तीन वाहनों को ही आने की अनुमति होगी। वाहनों के उपयोग हेतु पूर्व से अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कलेक्टोरेट के स्टॉफ सुबह 10 तक अमृत द्वार से प्रवेश कर कलेक्टोरेट के पिछले द्वार से अपने कार्यालय में प्रवेश कर सकेंगे।
निर्वाचन लडऩे वाले सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि 25000  रूपए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12500 रूपए निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 2ए कलेक्टर कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के पास बने हॉल में नियुक्त किये गये कर्मचारी से प्राप्त किये जा सकेंगे। मतदाता सूची का अवलोकन उसी हॉल में संबंधित कर्मचारी के माध्यम से कर सकेंगे। निक्षेप राशि नगद जमा कर रसीद प्राप्त किये जा सकेंगे। निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं इंडियन ओवरसीस बैंक में खाता खोले जाने पर तत्काल चेक बुक प्रदाय किये जाने की व्यवस्था है, अन्य बैंकों में खाता खोले जाने पर अभ्यर्थी को नियत समयावधि में उनके घर पर डाक के माध्यम से चेक बुक प्राप्त होगा। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 95 लाख रूपए होगी।  

Chhattisgarh