● थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले 02 अंतराज्यीय तस्करों को किया गया गिरफ्तार
● बलौदाबाजार-भाटापारा सड़क मार्ग में पटपर चौंक में नाकाबंदी कर 108 एंबुलेंस वाहन के माध्यम से गांजा तस्करी करने वाले आरोपियों को दबोचा गया
● आरोपियों से 752 किलोग्राम (07 क्विंटल 52 किलोग्राम) अवैध मादक पदार्थ गांजा किया गया जप्त
● जप्त गांजा का बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ 25 लाख 60 हज़ार रूपये
● आरोपियों से नगद 50 हज़ार रुपये एवं गांजा परिवहन में प्रयुक्त 108 एम्बुलेंस वाहन भी किया गया जप्त
● आरोपियों द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा, उड़ीसा से लेकर मध्यप्रदेश ले जाया जा रहा था
● पुलिस द्वारा संपूर्ण कार्रवाई में 752 किलोग्राम गांजा, नगदी, एम्बुलेंस सहित कुल ₹2,41,10,000 का मशरूका जप्त करने में मिली सफलता
विभिन्न माध्यमों से यह सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी कि, जिले की सड़क मार्गों का गांजा तस्करों द्वारा एक सुरक्षित मार्ग के रूप में उपयोग किया जा रहा है। गांजा तस्करों के इस नेटवर्क को तोड़ने एवं इस अवैध कार्य में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ हेतु लगातार कड़ी कार्रवाई होना अत्यंत आवश्यकता था। उक्त योजना पर कारगर कार्यवाही हेतु पुलिस महानिरीक्षक रायपुर क्षेत्र, रायपुर महोदय श्री अमरेश मिश्रा के निर्देशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सदानंद कुमार द्वारा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश ठाकुर को जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ की ओर से गिधौरी, कसडोल, बलौदाबाजार होते हुए भाटापारा की ओर जाने वाली सड़क मार्ग में लगातार पुलिस द्वारा निगरानी करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसका सुखद परिणाम आज देखने को मिला।
इसी बीच निरीक्षक परिवेश तिवारी थाना कसडोल को मुखबिर एवं विश्वस्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 06.04.2024 को सुबह 10.00 बजे सारंगढ़-बिलाईगढ़ की ओर से बलौदाबाजार होते हुए सड़क मार्ग द्वारा एम्बुलेंस वाहन के माध्यम से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर कुछ शातिर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर आने वाले हैं। कि सूचना पर श्री आशीष अरोरा एसडीओपी भाटापारा के मार्गदर्शन में साइबर सेल से प्रभारी उप निरीक्षक प्रियेश जान, प्रधान आरक्षक भारत पठारी, आरक्षक यशवंत यादव अजय यादव, अभिनव चौबे, राकेश पाटले एवं अरविंद कौशिक की टीम द्वारा एंबुलेंस का पीछा किया जा रहा था तथा थाना भाटापारा ग्रामीण से थाना प्रभारी निरीक्षक अमित पाटले के नेतृत्व में उनि नारद बंजारे, प्रआर सुनील वैष्णव, नरेंद्र निषाद, मनोज वर्मा, आरक्षक तिलक चन्द्रवंशी, अजय साहू, कृष्णा जांगड़े, गौरीशंकर कश्यप, आशुतोष बंजारे की पुलिस टीम द्वारा बलौदाबाज़ार-भाटापारा सड़क मार्ग में पटपर चौक पेट्रोल पम्प के पास नाकाबंदी किया गया, जिसमें पेट्रोल पम्प के पास घेराबंदी कर एक 108 एम्बुलेंस वाहन को रोका गया। एम्बूलेंस में चालक सहित 02 लोग बैठे थे, जिनसे पूछताछ पर दोनों की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। तत्पश्चात दोनों व्यक्तियों को नीचे उतारकर, एम्बुलेंस वाहन का सुक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण किया गया।
108 एम्बूलेंस वाहन क्र. CG04 HD 7836 में तलाशी के दौरान वाहन के पीछे 24 प्लास्टिक बोरी में 752 पैकेट में बंधा अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला। तलाशी कार्रवाई पश्चात 108 एम्बुलेंस वाहन में मिले गांजा का विधिवत तौल कार्यवाही कराया गया, जिसमें एम्बुलेंस से कुल 752 किलोग्राम (07 क्विंटल 52 किलोग्राम) अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला जिसे विधिवत जप्त किया गया है। उक्त गांजा का बाजार मूल्य 2 करोड़ 25 लाख 60 हज़ार रूपये है। साथ ही 108 एम्बूलेंस वाहन क्र. CG04 HD 7836 अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए तथा आरोपियों से नगद ₹50,000 भी जप्त किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण कार्रवाई में 752 किलोग्राम गांजा सहित कुल ₹2,41,10,000 का मशरूका जप्त किया गया है। जांच पर एंबुलेंस वाहन की डेक्सबोर्ड में दो नंबर प्लेट, जिसमें MH43 BX 5728 भी जप्त किया गया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना भाटापारा ग्रामीण में अपराध क्र. 211/2024 धारा 20 B NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया जा रहा है।
आरोपियों से पूछताछ एवं प्रकरण की जांच में पता चला कि आरोपी सागर चौहान द्वारा एंबुलेंस वाहन को AIMS रायपुर से लेकर आरंग, बसना, सरायपाली होते हुए बरगढ़ उड़ीसा ले जाया गया, तत्पश्चात वहां से गांजा लेकर सुहेला, डोंगरीपाली, बरमकेला, सारंगढ़, गिधौरी, लवन, बलौदाबाजार, भाटापारा होते हुए मध्य प्रदेश ले जाने की आरोपियों की योजना थी। एंबुलेंस वाहन हेमंत सिंह निवासी नवी मुंबई के नाम पर दर्ज है, जिसके द्वारा शिवशंकर नामक व्यक्ति के माध्यम से एंबुलेंस वाहन को अंकित दिल्ली निवासी को बिक्री करना बताया गया है, परंतु अभी तक वाहन स्वामी नाम ट्रांसफर नहीं कराया गया है। प्रकरण में एंबुलेंस स्वामी हेमंत सिंह, अब्दुल अंसारी निवासी मिशन रोड कोरबा एवं भिलाई निवासी प्रतीक की पतासाजी जारी है, प्रकरण विवेचना में है
आरोपियों के नाम
- सागर चौहान पिता जयप्रकाश चौहान उम्र 24 वर्ष निवासी चन्द्रनगर वार्ड न. 11 हनुमान मंदिर के पीछे कोहका थाना कुम्हारी ज़िला दुर्ग
- वकील कुमार गौतम पिता राजेंद्र गौतम उम्र 31 वर्ष निवासी धनावर थाना लालगंज ज़िला मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश