राजनांदगाॅव (अमर छत्तीसगढ़) 15 अप्रैल।
पुलिस आरक्षक भर्ती की फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाला मुख्य आरोपी को किया गया गिरफ्तार।
आरोपियों द्वारा बेरोजगार लड़कों को पुलिस आरक्षक भर्ती में नौकरी लगाने का झांसा देकर
5,025000 रूपये लेकर धोखाधड़ी किया गया था।
आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।
दो आरोपी पियुष वाडेरा एवं अमित सिंह पूर्व से गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत पर है।
नाम आरोपी- अफजल हुसैन पिता मस्ताक हुसैन उम्र 50 वर्ष साकिन वार्ड नं. 33 दिग्विजय वार्ड के पास सियाराम गली राजनांदगांव जिला राजनांदगांव
प्रार्थी संतोष कुमार घ्रुर्वे पिता स्व0 बिसौहा राम ध्रुर्वे उम्र 47 वर्ष साकिन ग्राम नवागांव कंवर थाना गातापार जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ0ग0) का दिनांक 25.01.2024 को थाना हाजिर आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2017-18 में निकले पुलिस आरक्षक भर्ती में इसके पुत्र रूपेश ध्रुर्वे एवं गांव के चंद्रपाल नेताम को पुलिस आरक्षक के पद पर आरोपी 01. अब्दुल हुसैन खान निवासी पुराना बस स्टैण्ड राजनांदगांव, 02. पियुष वडेरा चिखली राजनांदगांव, 03. अमित सिंह निवासी भिलाई जिला दुर्ग द्वारा नौकरी लगाने का झांसा देकर घटना दिनांक 12.05.2018 से 23.01.2024 के मध्य अलग-अलग तिथियों में महावीर चैक राजनांदगांव एवं रायपुर शहर में बुलाकर इसके पुत्र रूपेश के नाम पर 3,25000 रूपये एवं चंद्रपाल नेताम से 2,00000 रूपये कुल 5,025000 रूपये लिया गया, तथा पुलिस आरक्षक के पद पर चयन होने का फर्जी नियुक्ति पत्र एवं पुलिस वर्दी कपड़ा देकर धोखाधड़ी करना पाये जाने से आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली राजनांदगांव में अपराध क्रमांक 53/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया।
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक राजनादगांव श्री मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व मे विवेचना के दौरान पूर्व में दिनांक 26.01.2024 को 01 पियुष वडेरा पिता अशोक वडेरा उम्र 32 वर्ष साकिन शिक्षक काॅलोनी वार्ड नं. 05 बुद्व मूर्ति के पास चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) 02 अमित सिंह पिता प्रदीप सिंह उम्र 40 वर्ष साकिन एल0आई0जी0-312 हाऊसिंग बोर्ड जामुल थाना जामुल भिलाई जिला दुर्ग (छ0ग0) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
प्रकरण में मुख्य आरोपी अफजल हुसैन पिता मस्ताक हुसैन उम्र 50 वर्ष साकिन वार्ड नं. 33 दिग्विजय वार्ड के पास सियाराम गली राजनांदगांव जिला राजनांदगांव एक आदतन अपराधी हैं, जिसके खिलाफ पूर्व में थाना बसंतपुर के अप0क्र0 36/2023 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि0 का अपराध पंजीबद्व है। आज दिनांक 15.04.2024 को अपराध सबूत पाये जाने विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जो जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक, धनीराम नारंगे, प्र0आर0 जी सिरिल, रंजीत चैरसिया, कुश बघेल, रूपेन्द्र वर्मा एवं थाना स्टाॅफ की सराहनीय भूमिका रही।