परमिट शर्तो के उलंघन करने पर 5 हजार रुपए का मोटर यान अधिनियम के तहत की कार्यवाही, संचालक को नोटिस जारी
कवर्धा(अमर छत्तीसगढ़) , 19 अप्रैल 2024। कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने बिलासपुर से कवर्धा मार्ग में कवर्धा के स्थान पर पांडातराई में यात्रियों को छोड़ दिए जाने की सूचना मिलते ही बस संचालक के खिलाफ चालानी कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी किया है।
जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने बताया कि बिलासपुर से कवर्धा मार्ग में कवर्धा के स्थान पर पांडातराई में यात्रियों को छोड़ दिए जाने की सूचना मिलते ही कलेक्टर महोबे के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए धनी बस क्रमांक सीजी 09 एफ 0450 संचालक पवन कुमार बंजारे को नोटिस जारी करते हुए तेज गर्मी में यात्रियों को बीच रास्ते में छोड़ देने जैसे घोर लापरवाही करने जैसे परमिट शर्तो के उलंघन करने पर 5 हजार रुपए का मोटर यान अधिनियम का कार्यवाही किया गया। साथ ही लापरवाही बरतने वाले ड्राइवर पंचूराम का ड्राइविंग लाइसेंस 1 माह के लिए निलंबन किया गया। इस तरह की लापरवाही और यात्रियों से दुर्व्यवहार न हो, इस संबंध में सभी बस संचालकों को पत्र प्रेषित किया गया है। परमिट शर्तो के अनुरूप संचालन नही करने की स्थिति में मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।