नौकरी लगाने के नाम पर 6,20,000 रू. ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

नौकरी लगाने के नाम पर 6,20,000 रू. ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) 26 अप्रैल।

रेल्वे में टी.सी. के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर आरोपी ने लिये पैसे

रकम प्राप्त कर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर करता रहा गुमराह

5 माह से था आरोपी फरार

आरोपी का नाम
अखिलेश कुमार चौहान पुत्र राम भरोस, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम कोसमंदा, थाना चांपा, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

विवरण
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी हरिशंकर टंडन पिता रामनारायण टंडन उम्र 35 वर्ष निवासी घुरू अमेरी थाना सकरी जिला बिलासपुर का दिनांक 19.10.2023 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका परिचित का अखिलेश चौहान ने अपने दोस्त आशीष दास के बारे में बताया कि वह रेल्वे में टी.सी. के पद पर कार्यरत् है जो कोलकाता में ज्वाईनिंग होने के बाद दुर्ग में पोस्टिंग है, कोलकाता ऑफिस में उसका जान पहचान है, तुम्हारा भी नौकरी लगवा देगा बोलकर आशीष दास से मिलवाया तब आशीष दास ने बताया कि नौकरी लगाने के लिए 7 लाख 50 हजार रूपये लगेंगे, जिस पर मैं नौकरी लगने के आस में झांसे में आ गया जिस पर आशीष दास और अखिलेश चौहान मेरे किराये के घर त्रिवेणी नगर सरकण्डा दिनांक 11.12.2020 को आकर फार्म आदि भरने के लिए मेरा शैक्षणिक दस्तावेज लिया और फार्म में अंगूठा लगवाकर फार्म स्वयं भर लेने की बात कहते हुये चला गया और दिनांक 13.12.2020 को मेडिकल होने से पहले 1 लाख 50 हजार देने के लिए कहा जिसे आकर ले जाओ बोलने पर अखिलेश चौहान और आशीष दास मेरे घर आकर 1,50,000/- रू. का चेक लेकर गये जिसे आशीष दास अपने एकाउण्ट में जमा कराया, इसी प्रकार अलग-अलग प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग किस्तों में आशीष दास ने कुल 6 लाख 20 हजार रूपये प्राप्त कर लिया और कूट रचित दस्तावेज दिखाकर कोलकाता से फर्जी मेल कराकर धोखाधड़ी किये और मेरा नौकरी नहीं लगाये हैं, पैसा वापस मांग करने पर अखिलेश चौहान और अशीष दास धमकी देने लगे कि हम पैसे नहीं देंगे जो करना है कर लो, इस प्रकार अखिलेश चौहान और आशीष दास मिलकर रेल्वे में टी.सी. के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 6,20,000/- रू. लेकर धोखाधड़ी किये हैं प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध कमांक 1411/2023 धारा 420, 34 भादवि दर्ज कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, आरोपी रिपोर्ट बाद से लगातार फरार चल था, जिसकी पतासाजी दौरान तकनीकी साक्ष्य एकत्र किया गया जिस पर आरोपी अपने सकुनत से बाहर रहकर घर आना-जाना कर लूक छिप रहा था।

उक्त तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी पतासाजी के संबंध में पुलिस अधीक्षक रजनेश कुमार सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित कर जिसके परिपालन में अति० पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप एवं अति. पुलिस अधीक्षक प्रभारी एसीसीयू अनुज कुमार के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपी के धरपकड़ हेतु टीम तैयार किया गया।

जिनके द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा सिद्धार्थ बघेल के दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकण्डा रोशन आहुजा (प्रशिक्ष उप पुलिस अधीक्षक) एवं निरी तोपसिंह नवरंग द्वारा टीम के साथ रेड कार्यवाही कर आरोपी के सकुनत से गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर जूर्म स्वीकार करने से गिरफ्तार किया गया है।

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