बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) 10 मई।
पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर सिविल लाईन पुलिस द्वारा कुम्हारपारा बिलासपुर में तलवार लहराकर आमजनों को डाराने धमकाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस का लगातार अभियान गुण्डे बदमाशों के खिलाफ चलता रहेग आमजनों की मदद के लिये पुलिस सदैव तत्पर रहेगी।
धारा 25 27 आर्म्स एक्ट
-0 आरोपी राजा उर्फ सज्जाद अली को सिविल लाईन पुलिस ने तलवार के साथ किया गिरफ्तार।
-0 आरोपी द्वारा कुम्हारपारा में तलवार लहराकर कर रहा था आमजनों को डराने धमकाने का प्रयास
नाम आरोपी:-
01. राजा उर्फ सज्जाद अली पिता मकबूल अली उम्र 26 वर्ष निवासी तैबा चैक सरफू किराना दुकान के पास थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ.ग.)
धारा 151 107 116(3) जा.फौ.
नाम आरोपी:-
01. साबीर उर्फ शेख साबिरूद्वीन पिता शेख हनिफुद्वीन उम्र 27 वर्ष
02. शोयब खान पिता स्व. फिरोज खान उम्र 23 वर्ष
03. मोहम्मद फैजान पिता अब्दुल कादिर खान उम्र 30 वर्ष
सभी निवासी तालापारा बिलासपुर।
‘‘मामले का विवरण‘‘
अनावेदक तालापारा के निवासी है जो अपने मोहल्ले तालापारा में तैयबा चौक के पास प्रार्थी जीवनदीप को मारपीट किये थे। जिस पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 419/2024 धारा 294 323 506 427 34 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना किया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगणों को गिरफ्तार कर अपराध जमानती होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया था। दिनांक 10.05.2024 को जरिये मुखबीर सूचना मिला की उक्त बात को लेकर तैयबा चैक के पास आरोपी राजा उर्फ सज्जाद अली द्वारा मेरा नाम किसने बताया है बोलकर मोहल्ले वालों को गाली गलौच देकर डरा धमका रहा था।
उक्त सूचना से तत्काल पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को अवगत कराया गया। जिनके द्वारा उक्त व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही करने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के पालन में थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य द्वारा हमराह स्टाफ के मौके पर पहुँचा जहाँ एक व्यक्ति लोहे का तलवार दिखाकर लहराते हुए लोगों को डरा धमका रहा था।
जिसे घेराबंदी कर पकडकर हिरासत में लेकर उसे पुछताछ करने पर अपना नाम राजा उर्फ सज्जाद अली पिता मकबूल अली उम्र 26 वर्ष निवासी तैयबा चौक सरफू किराना दुकान के पास थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ.ग.) का निवासी होना बताया जिसके कब्जे से एक नग लोहे का तलवार को विधिवत जप्त कर धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्व कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
इसी प्रकार अपराध क्रमांक 419/2024 धारा 294 323 506 427 34 भादवि प्रकरण के ही अन्य आरोपीगण साबीर उर्फ शेख साबिरूद्वीन, शोयब खान, मोहम्मद फैजान भी कुम्हारपारा में प्रार्थी जीवनदीप एवं उसके परिजन को गाली गलौच कर रहे थे। हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाया है बोलकर डरा धमका रहे थे पुलिस की समझाईस देने के बाद भी उपद्रव करते हुए गाली गलौच कर शांति भंग कर रहे थे। जिनके विरूद्व प्रतिबंधात्मक धारा 151 107 116(3) जा.फौ. के तहत कार्यवाही कर सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष पेश किया गया है।
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा उक्त त्वरित कार्यवाही पर थाना सिविल लाईन पुलिस टीम की प्रशंसा की है।