बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ) 21 मई।
धारा 307 भादवि जैसे 10 वर्ष से अधिक सजा वाले गंभीर धारा में अपराध दर्ज
घटना में एक नाबालिक के साथ 2 अन्य आरोपी थे शामिल
आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश।
नाम आरोपी
- अजय कोरी पिता संतोष कोरी उम्र 24 वर्ष निवासी नूतन चौक अटल आवास सरकण्डा।
- राजा यादव पिता विनोद उर्फ मनोज यादव उम्र 19 वर्ष निवासी नूतन चौक अटल आवास।
- एक विधि से संघर्षरत नाबालिक
विवरण
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मोह. मंसूर अली पिता अली मोहम्मद उम्र 55 वर्ष निवासी अटल अवास चौबे कालोनी म.नं. 10 सरकण्डा बिलासपुर ने थाना आकर दिनांक 20.05.2024 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनके लड़के मोहम्मद फरमान को अजय कोरी, राजा यादव और एक नाबालिग बालक एक सप्ताह पहले हमारे घर के पास तुम गाली गलौच किये थे कहते हुये जान से मारने की नियत से मोह. फरमान के आंख में मिर्ची पाउडर डालकर चाकु से ताबड़तोड़ वार कर चोट पहुंचाए है, मौके में मुझे आते देख भाग गये हैं. प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया।
थाना प्रभारी सरकण्डा निरीक्षक तोप सिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी। आरोपीगण गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गये थे व अपने ठिकाने बदल रहे थे। जिन्हे घटना की सूचना मिलने के कुछ घंटों के भीतर ही सीपत चौक के पास घेराबंदी कर आरोपी अजय कोरी एवं राजा यादव को एक अन्य नाबालिक साथी के साथ पकड़ा गया जिन्हें विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है।