श्री रामलला दर्शन योजना के लिए लाटरी से यात्रियों का होगा चयन, 18 से 75 वर्ष तक के नागरिक कर सकते हैं आवेदन

श्री रामलला दर्शन योजना के लिए लाटरी से यात्रियों का होगा चयन, 18 से 75 वर्ष तक के नागरिक कर सकते हैं आवेदन

ग्राम पंचायत/जनपद व नगरीय निकाय से लें सकेंगे आवेदन का प्रारूप

बेमेतरा(अमर छत्तीसगढ़) 11 जून 2024:- प्रदेश में श्री रामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए पर्यटन विभाग ने कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। यात्रा के लिए हितग्राहियों के चुनाव और अन्य कार्य संपादन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया हैं । ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय योजना के लिए इच्छुक आवेदकों की सूची कलेक्टर को देंगे | आवेदन करने के लिए एक निर्धारित प्रारूप दिया गया है, जिसमें फोटो के साथ निवास के साक्ष्य के लिए एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आवेदक ग्राम पंचायत स्तर में आवेदन कर सकते हैं | आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य (प्रूफ ऑफ रेसीडेंस) के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा:- राशन कार्ड की प्रतिलिपि, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि, विद्युत देयक की प्रतिलिपि, मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपि, आधार कार्ड की छायाप्रति, राज्य शासन द्वारा स्वीकार्य कोई अन्य साक्ष्य मान्य होगा | चयनित हितग्राहियों को उनके ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम से कलेक्टर द्वारा निर्धारित स्थान तक परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी, एवं जिले में निर्धारित स्थान पर एकत्रित किया जावेगा। बेमेतरा जिले से पहली यात्रा में 62 लोगों को ले जाया जायेगा | इच्छुक आवेदक ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय से आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं |
श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु वाले अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जा सकते हैं। तीन से पांच व्यक्तियों के समूह को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक का होना चाहिए | पति-पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी बशर्ते उनमें से किसी एक की उम्र 65 वर्ष से कम हो। यदि आवेदक पति-पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा। आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है। यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है तो सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जाएगा। यदि व्यक्तियों के समूह एकसाथ आवेदन करते हैं तो संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लाटरी में शामिल किया जाएगा। उक्त समूह अधिक से अधिक 10 आवेदकों का हो सकेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए निर्धारित प्रपत्र अनुसार आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी तैयार की जा रही है। जिससे प्रत्येक जिले में चयनित यात्रियों, प्रतिक्षा सूची का डाटा बेस तैयार हो सके |
लाटरी से यात्रियों का होगा चयन
यात्रियों के चयन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। यात्रा करने के इच्छुक आवेदनकर्ताओं में से प्रथम चरण में 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता से चयन किया जाएगा। शेष आवेदकों को क्रमवार आने वाले समय में यात्रा कराई जाएगी। योजना के लिए हितग्राही की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 75 वर्ष रहेगी।
योजना के 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी तथा 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी से यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। चयनित यात्रियों और प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। चयन उपरांत यात्रा पर न जाने की स्थिति में अपने स्थान पर अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेज सकेगा। कलेक्टर की ओर से चयनित यात्रियों की सूची छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को भेजी जाएगी। चयनित यात्रियों और प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। चयन उपरांत यात्रा पर न जाने की स्थिति में अपने स्थान पर अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेज सकेगा। कलेक्टर की ओर से चयनित यात्रियों की सूची छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को भेजी जाएगी।

यात्रा से पहले प्रत्येक हितग्राहियों को कराना होगा मेडिकल टेस्ट

यात्रा पर रवाना होने के पूर्व प्रत्येक हितग्राहियों का मेडिकल टेस्ट किया होगा। अनफिट पाए जाने पर वेटिंग में शामिल व्यक्तियों को भेजा जाएगा। प्रत्येक जिले के जिला प्रशासन की ओर से हितग्राही को निवास स्थान से रेलवे और बस स्टेशन पर निर्धारित समय से एक घंटे पूर्व लाया जाएगा। हितग्राहियों को इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। वापसी में यात्रा समाप्ति उपरांत पूर्व निर्धारित स्थल पर छोड़ने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

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