बलौदाबाजार अमरगुफा में स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त किये जाने की घटना हेतु जॉच आयोग नियुक्त ….. 3 माह के भीतर आयोग अपनी जांच पूर्ण कर शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा

बलौदाबाजार अमरगुफा में स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त किये जाने की घटना हेतु जॉच आयोग नियुक्त ….. 3 माह के भीतर आयोग अपनी जांच पूर्ण कर शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा

दिनांक 15.05.2024 व 16.05.2024 के मध्यरात्रि को जिला बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम महकोनी, अमरगुफा में स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त किये जाने की घटना घटित हुई। चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि घटना सार्वजनिक महत्व के होने के कारण जॉच के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित विषयों पर एक जॉच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है:-

  1. दिनांक 15.05.2024 व 16.05.2024 की मध्यरात्रि को जिला बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम महकोनी, अमरगुफा में स्थित जैतखाम को क्षत्रिग्रस्त किए जाने संबंधी घटना कैसे घटित हुई ।
  2. वह कौन सी परिस्थितियों थी अथवा कौन से कारण थे, जिनके फलस्वरूप घटना घटित हुई ।
  3. उक्त घटना हेतु कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं ।
  4. घटना के पूर्व, घटना के दौरान एवं घटना के उपरांत ऐसे अन्य मुद्दे, जो घटना से संबंधित हो ।

5.

भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु सुरक्षा एवं

  1. प्रशासकीय कदम उठाये जाने के संबंध में सुझाव एवं उपाय । अन्य ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु जो जॉच आयोग शासन के संज्ञान में लाना चाहे।

2/ अतएव राज्य शासन एतद्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का सं.60) की धारा

3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त घटना की जांच हेतु एकल सदस्यीय न्यायिक

जांच आयोग गठित करता है, जिसके अध्यक्ष माननीय सी. बी. बाजपेयी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर होंगे ।

3/ इस अधिसूचना के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन की तारीख से 03 माह के भीतर आयोग अपनी जांच पूर्ण कर शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

4/ जॉच के दौरान तकनीकी विषय / बिन्दुओं पर आयोग किसी संस्था/विशेषज्ञ की सहायता ले सकेगा।

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