बलौदाबाजार(अमर छत्तीसगढ़) 13 जुन। -भाटापारा में मई 2024 के दौरान सतनामी समाज के धार्मिक स्थल को पहुँचाई गई क्षति की घटना के संबंध में प्राप्त शिकायतों अनुसार जिला प्रशासन द्वारा यथाउचित कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण कुमार लाल चौहान (भा.प्र.से., 2009), तत्कालीन कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है। अतएव राज्य शासन एतद्वारा श्री कुमार लाल चौहान (भा.प्र.से., 2009) को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम-3 (1) (a) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आज दिनांक से निलंबित करता है।