गुंबर पेट्रोल पंप के पास महिला पुरूष नशे मे घुत होकर किया आपस मे विवाद,  3 व्यक्तियो के विरूद्व प्रतिबंधात्क कार्यवाही

गुंबर पेट्रोल पंप के पास महिला पुरूष नशे मे घुत होकर किया आपस मे विवाद, 3 व्यक्तियो के विरूद्व प्रतिबंधात्क कार्यवाही

बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ) 15 जून।

         मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09-10.06.204 के दरम्यानी रात थाना सिरगिटटी अंतर्गत होटल पीटिशियन के इलूम बार में शराब सेवन करने महिला/पुरूष रात्रि मे बिलासपुर शहर से आये थे जो शराब सेवन कर इलूम बार के बाहर आपस में शराब के नशे मे घुत होकर आपस मे विवाद कर झगडा दंगा फसाद कर रहे थे। जिनका विडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर पुलिस के द्वारा संज्ञान लेकर मामले मे जांच कर रही है कि होटल पीटिशियन के बार में महिला स्टाप उप. होना नही पाया गया है।

 जिनकी वजह से मौके पर महिला ग्राहको के मध्य वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी मैनेजर स्टाप द्वारा नाम पता कर आज दिनांक को प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया है । जिसमे होटल इलूम बार के बाहर पार्किग में जो हमेशा बार मे शराब सेवन करने आते है ।जिनका नाम बुलबुल साहू, मुस्कान साहू, हिमांशु साह,ू नेहा सूर्या, व विनय ठाकुर तथा कुछ अन्य लोग थे जो आपसी विवाद करते झुमा झपटी कर दंगा धासी कर रहे थे जो काफी हो हल्ला कर वहां से चले गये जिस पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है । 




विवेचना की जा रही है। मामले मे घटना दिनांक के रात को ही इलूम बार से निकले महिला पुरूषो के मध्य भी गुंबर पेट्रोल पंप के पास शराब सेवन कर आपसी विवाद महिला पुरूष के बीच होने से संज्ञान मे लिया जाकर अब तक मामले मे पुलिस के द्वारा 3 व्यक्तियो के विरूद्व प्रतिबंधात्क कार्यवाही की गई है । जिनके नाम क्रमशः 
  1. अमर आंनद पिता विष्णु आंनद उम्र 27 साल सा. सत्या नगर तिफरा थाना सिरगिटटी
  2. शैलेन्द्र शर्मा पिता शिव गोपाल शर्मा उम्र 27 साल सा. मोतिमपुर थाना पंडरिया जिला कवर्धा हा.मु. मेग्नेटो माल बिलासपुर
  3. आकाश निर्मलकर पिता स्व. दशरथ उम्र 27 साल. गोपीचंद पारा वार्ड क्र. 4 पंडरिया जिला कबीरधाम के विरूद्व प्रतिबांधात्मक कार्यवाही की गई है।
    बार संचालको व उनके मैनेजरो को सक्त कडी हिदायत दिया गया है कि निर्धारित समय से पूर्व बार को बंद कर ले एवं बार के भीतर महिला ग्राहको से कोई गलत दुर्व्यवहार न हो इस बावत् महिला स्टाप निर्धारित समय तक उप. रहने निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रकरण में हंगामा करने वालों के ख़िलाफ़ भा. द. वि. की धारा 160 के तहत कार्यवाही की गई है।

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