80 बिना नंबर एवं मोडिफाइड साइलेंसर लगी वाहनों पर यातायात पुलिस की कठोर कार्यवाही

80 बिना नंबर एवं मोडिफाइड साइलेंसर लगी वाहनों पर यातायात पुलिस की कठोर कार्यवाही

बिलासपुर(अमर छत्तीसगढ) 20 जून। पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर रजनेश सिंह आदेश के परिपालन में शहर यातायात प्रबंधन एवं अपराध नियंत्रण की दृष्टिकोण से आज संध्या शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर बिना नंबर वाले वाहनो एवं मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर कर्कश ध्वनी उत्पन्न करने वाले वाहनों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।

पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर के आदेश के तारतम्य में ए0एस0पी0 (ट्रैफिक) नीरज चंद्राकर ने बताया कि- मोटर व्हीकल एक्ट के नियम अनुसार वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित होना अनिवार्य है, साथ ही साथ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की आशंका के मद्देनजर बिना नंबर वाले वाहनों एवं बड़ी संख्या में बुलेट में मोडिफाइड कर्कश ध्वनि उत्पन्न करने वाले मोड़ीफाई साइलेंसर युक्त वाहन फर्राटा मार रहे जिन से दुर्घटना की भी आशंका बनती है, पर कार्यवाही के लिए यातायात के अधिकारियों को शहर के मुख्य चौक-चौराहो जैसे पुराना बस स्टैंड, गांधी चौक, महाराणा प्रताप चौक, मंगला चौक, महिमा तिराहा,महामाया चौक पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाकर उक्त वाहनों को थाना यातायात लाकर, वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कराया गया एवं मॉडिफाई साइलेंसर को निकलवा कर वैध साइलेंसर लगवाने की कार्रवाई की गई।

आज के विशेष चेकिंग अभियान में डी0एस0पी0 (ट्रैफिक) संजय साहू ने स्वयं मंगला चौक एवं महिमा तिराहे पर अभियान का नेतृत्व करते हुए, बिना नंबर वाले वाहनों एवं मोडिफाइड साइलेंसर युक्त वाहनों को कार्यवाही करते हुए थाना भेजा गई।

आज की विशेष चेकिंग अभियान में समाचार लिखे जाने तक- 244 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए 1,44,800/- का चलान कटा गया,जिसमे 80 वाहन बिना नंबर, मोडिफाइड साइलेंसर युक्त वाहनों पर कार्यवाही की गई।

यातायात पुलिस के विशेष अभियान निरंतर जारी रहे,वाहन चालक अपने वाहनों पर निर्धारित रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करें के ही वाहन चलाएं एवं मोडिफाइड साइलेंसर अपने वाहनों पर ना लगे।

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