समय पर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाने ग्राम पंचायत के कार्यों की जानकारी ग्रामवासियों को नहीं देने के कारण हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई
सचिव ग्राम पंचायत बिरकोना विकासखंड पंडरिया एवं ग्राम पंचायत बहरमुडा विकासखंड कवर्धा पर हुई कार्रवाई
कवर्धा(अमर छत्तीसगढ), 26 जून 2024। कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने आज जिले के विकासखंड कवर्धा के ग्राम पंचायत बहरमुड़ा और पंडरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत बिरकोना के सचिव पर निलबंन की कार्यवाही की है। कलेक्टर ने पिछले दिनों कवर्धा विकासखंड के ग्राम पंचायत बहरमुड़ा का निरीक्षण किया था। इस दौरान ग्रामीणों ने पंचायत सचिव के विरूद्ध गंभीर शिकायत की थी। कलेक्टर ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीईओं को जांच के निर्देश दिए थे।
जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत बहरमुड़ा जनपद पंचायत कवर्धा के सचिव श्री दिलीप ठाकुर द्वारा अपने मुख्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होने ग्रामवासियों को ग्राम पंचायत की जानकारी नहीं देने जनपद स्तरीय बैठको में उपस्थित नहीं होने के साथ-साथ कार्यों में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसी तरह विकासखंड पंडरिया के ग्राम पंचायत बिरकोना के सचिव श्री भागवत कृषे द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हुए मुख्यालय में अनुपस्थित रहने, ग्राम पंचायत के अभिलेखो के संधारण में रुचि नहीं लेने तथा हितग्राहियों को पेंशन भुगतान करने में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उक्त दोनों सचिवों का निलंबन छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
इन दोनो ग्राम पंचायत के सचिवों द्वारा दायित्व के निर्वाहन में गंभीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारित बरती जा रही थी जो कि छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 में निहित प्रावधानों के विरुद्ध होने से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित सचिवों को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबित कर्मचारी श्री भागवत कृषे का मुख्यालय जनपद पंचायत पंडरिया निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायत बहरमुडा के निलंबित सचिव श्री दिलीप ठाकुर का मुख्यालय जनपद पंचायत कवर्धा निर्धारित करते हुए श्री रमेश शर्मा सचिव ग्राम पंचायत लखनपुर कला जनपद पंचायत कवर्धा को ग्राम पंचायत बहरमुडा का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया है। उपरोक्त दोनों कर्मचारी के द्वारा कार्यों में घोर लापरवाही बरतने की शिकायत पूर्व से प्राप्त हुई थी। जिस पर संबंधित जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा कार्यवाही के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।