राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ) 1 जुलाई।
भारत सरकार द्वारा तीन नवीन आपराधिक कानूनों आज 01 जुलाई 2024 से होगा प्रभावशील।
नवीन कानूनों के बारे में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों को जानकारी दी गई एवं किया गया जागरूक।
नये कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन हेतु पुलिस की भूमिका एवं जनप्रतिनियों की भूमिका के बारे में लोगों को बताया गया।
भारत सरकार द्वारा तीन नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज दिनांक 01.07.2024 से लागू हो गया है। तीनों नवीन कानून की जानकारी एवं उसके क्रियांनवयन के संबंध में जन सामान्य नागरिकों को जानकारी देने के लिए पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) मुकेश ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदशन मे जिले के सभी थाना/चौकी में जागरूकता अभियान चलाया गया जिमें थाना/चौकी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं आसपास के लोगों को थाना/चौकी में आमंत्रित कर तीनों नवीन कानूनों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई साथ की नवीन कानून के क्रियांनवयन में पुलिस की भूमिका एवं कार्यप्रणाली के संबंध में भी लोगों को जागरूक किया गया।
साथ ही मोहल्ले, शहर एवं समाज में यह तीनों कानून के संबंध में लोगों को बताने हेतु जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया गया। लोगों से किसी प्रकार के अनैतिक कृत्य नहीं करने, अपराध नहीं करने एवं शांति व सौहाद्र बनाये रखने हेतु अपील की गई। राजनांदगांव पुलिस सदा आपके सुरक्षा हेतु तत्पर है।