बेमेतरा(अमर छत्तीसगढ)15 जुलाई 2024:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रणबीर शर्मा ने आज एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को ’’मोहर्रम’’ शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश दिए हैं, देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन नियम एवं अन्य बिंदुओं पर शासन निर्देश के बिंदु क्रमांक 16 (16.1) के अनुसार ’’मोहर्रम’’ दिनांक 17 जुलाई 2024 (बुधवार) को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त शुष्क दिवस में जिला बेमेतरा में स्थित समस्त देशी मदिरा दुकानें सी.एस.-2 (घघ), समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफ.एल.-1 (घघ), समस्त देशी/विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें सी.एस. -2 (घघ-कम्पोजिट) एवं समस्त मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता) एवं एफ.एल, (ख-अहाता) को दिनांक 17 जुलाई 2024 (बुधवार) को पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने आदेशित किया गया है ।