बिलासपुर(अमर छत्तीसगढ) 27 जुलाई।
नाम गिरफ्तार आरोपी
प्रकाश लहरे पिता जीधन लहरे उम्र 56 साल निवासी गोडाडीह थाना पचपेड़ी
विवरण :- मामले की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी देवदत्त साहू पिता हर प्रसाद साहू साकिन सहकारी बैंक शाखा प्रबंधक लोहारसी ने लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया की सेवा सहकारी समिति मर्यादित गोड़ाडीह प्र. क्र. 575 मे खरीफ विपणन वर्ष 2023 / 2024 मे लगभग 62650 क्विंटल धान खरीद की गई थी जिसमें से लगभग 56000 क्विंटल धान का परिदान मिलर को किया गया है।
दिनांक 16.06.24 की स्थिति में 5955 क्विंटल धान समिति के पास ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक होना चाहिए लेकिन मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर 1005 क्विंटल धान मिला शेष 4950.21 क्विंटल धान की कमी है जो खरीदी प्रभारी प्रकाश लहरे एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर योगेश कुमार लहरे के द्वारा मिलीभगत कर 4950.21 क्विंटल धान प्रत्येक क्विंटल कीमती 3100 रुपया जुमला कीमती 15345651 रुपया का धान को गबन कर शासन को साशय क्षति पंहुचा कर अवैध लाभ अर्जित किया गया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजी. कर विवेचना दौरान आरोपी तत्कालीन समिति प्रभारी प्रकाश लहरे पिता जीधन 56 साल गोड़ाडीह को तलब कर पूछताछ किया गया जो सुखत के कारण, वर्षा के कारण धान की क्वालिटी खराब होने से उठाव नहीं हो रहा था तो अवैध रूप से बाहर मार्केट में करीब 3918 क्विंटल धान कम कीमत में करीब 6500000₹ में बेच दिया और उक्त रकम को एक अन्य मिलर को देकर बिना धान भेजे डी.ओ. में 4356 क्विंटल धान की कटौती कराया है।
इस प्रकार आरोपी द्वारा धान को बाहर मार्केट में कम कीमत में बेचकर और मिलर को नगदी रकम देकर शासकीय धान की अफरा तफरी की गई है तथा शासन को क्षति पहुंचाया है,आरोपी के खिलाफ अपराध धारा सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ़्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय बिलासपुर भेजा गया है। अन्य आरोपी और मिलर तथा अवैध धान खरीदने वाले के खिलाफ जांच की जा रही है।