बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ) 11 सितंबर।
आरोपी के खिलाफ 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत हुई कार्यवाही।
आरोपी के कब्जे से देशी शराब 9.900 लीटर किया गया जप्त।
नाम आरोपी- सोनवर्षा बंजारे उर्फ वर्षु पिता स्व. गेंदलाल उम्र 29 वर्ष निवासी भैसबोड थाना बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (ips)बिलासपुर द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारीयों को अवैध शराब ब्रिकी/शराब परिवहन करने वाले एवं अवैध कारोबार करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया , आदेश के परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक (चकरभाठा) निमितेश सिंह के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर विश्वस्त मुखबीर के माध्यम से अवैध कारोबारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी।
इसी क्रम मे दिनांक 10.09.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि दगौरी तरफ से कार मे अवैध शराब परिवहन हो रहा है सूचना पाकर तत्काल पुलिस टीम द्वारा दगौरी मोड के पास घेराबंदी कर कार क्रमांक सीजी 10व्ही 6074 नीले रंग का रूकवाकर तलाशी लेने पर कार अंदर 55 पाव देशी मदिरा प्लेन शराब मिलने पर आरोपी सोनवर्षा बंजारे के विरूध्द आबकारी एक्ट के तहत् वैधानिक कार्यवाही कर दिनांक 11.09.2024 को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर प्रस्तुत किया गया है। आगे भी अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश टाण्डेकर, प्र.आर. 53 अनिल साहू, आरक्षक योगेश साहू, ज्वाला सिंह सोनी, का विशेष योगदान रहा।