क्रमांक एफ 6-9/2023/एक (1) :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्ते) विनियम 2001 के उप विनियम 3(1) में निहित प्रावधानों के तहत् छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर सुश्री रीता शांडिल्य (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.), पता- डी 2/16, सेक्टर 17, नवा रायपुर अटल नगर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं।
2/ विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.10.2023 को अधिक्रमित करते हुए, सुश्री शांडिल्य द्वारा सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद-316 के खण्ड (1 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्ते) विनियम 2001 के उप विनियम 3(2) में निहित प्रावधानों के तहत् सुश्री रीता शांडिल्य (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के प्रशासकीय कर्तव्यों के पालन करने के लिए अधिकृत करते हैं।