बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ) 5 दिसम्बर।
जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर के द्वारा पारित जिला बदर के आदेश का उल्लघन करने वाले 02 गुंडा बदमाशों पर सिविल लाईन पुलिस का प्रहार
जिला दण्डाधिकारी के द्वारा दिनांक 05.11.2024 को बदमाश् मृत्युंजय सिंह एवं आसिफ खान को 06 माह के लिये जिला बदर का आदेश दिया गया था।
सिविल लाईन पुलिस द्वारा चेक करने पर जिला बदर मृत्युंजय सिंह बिलासपुर में ही काम करते पाया गया एवं आसिफ खान अन्य घटना कारित करने के बाद लुकते-छिपते पकड़ा गया।
जिला बदर बदमाशों का नाम –
01 मृत्युजय सिह पिता केदार नाथ उम्र 40 वर्ष निवासी कम्पनी गार्डन के सामने डबरी पारा थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर
02 आसिफ खान पिता लतिफ खान उम्र 23 वर्ष निवासी आजाद चौक मंगला थाना-सिविल लाईन जिला बिलासपुर
विवरण – जिला बदर मृत्युजय सिह पिता केदार नाथ उम्र 40 वर्ष निवासी कम्पनी गार्डन के सामने डबरी पारा थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर एवं आसिफ खान पिता लतिफ खान उम्र 23 वर्ष निवासी आजाद चौक मंगला थाना-सिविल लाईन जिला बिलासपुर का निवासी है।
जिसका जिला दण्डाधिकारी के द्वारा दिनांक 05.11.2024 को 06 माह के लिये जिला बदर का आदेश दिया गया था किन्तु दोनों बदमाशों के द्वारा जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेश का उल्लंघन कर बिलासपुर मे अपने अपने घर तथा मोहल्ले मे घुमने की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सिविल लाईन पुलिस द्वारा तस्दीक किया गया। तस्दीक करने पर जिला बदर गुंडा बदमाश मृत्युंजय सिंह बिलासपुर में ही काम करते पाया गया एवं गुंडा बदमाश आसिफ खान अन्य घटना कारित करने के बाद लुकते-छिपते पकड़ा गया।
जिस संबंध में उनसे पूछताछ करने पर कुछ दिन पहले ही बिलासपुर आना बताये जिस संबंध मे पचनामा तैयार किया गया। मामले में म. प्र./छत्तीसगढ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 और 15 के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर उचित वैधानिक कार्यवाही की गई।