अवैध रूप से गाँजा बिक्री व परिवहन …. आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रूपये का अर्थदंड

अवैध रूप से गाँजा बिक्री व परिवहन …. आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रूपये का अर्थदंड

राजनांदगाँव(अमर छत्तीसगढ) 4 जनवरी । न्यायालय माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), राजनांदगाँव

पीठासीन न्यायाधीश डी.आर. देवाँगन’ द्वारा विचारण उपरान्त अवैध रूप से गांजा बिक्री व परिहन करने के मामले में आज दिनाँक 04.01.2025 को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप साबित पाये जाने पर अभियुक्त लोकस मिलर उर्फ लुक्कस मिल्लर आ. क्विटर मिलर, उम्र 24 वर्ष, निवासी फौव्वारा चौंक, इंदिरा आवास, थाना मोहला, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौंकी (छ.ग) को धारा 20 (ख) (ii) (स) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन 10 (दस) वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1,00,000 रूपये (एक लाख रूपये) का अर्थदंड तथा अर्थदंड अदा न किये जाने की दशा में 06 माह का सश्रम कारावास की सजा अतिरिक्त भुगताये जाने का दण्डादेश पारित किया गया।

मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) राजनांदगाँव श्री महेश वर्मा ने बताया कि, दिनाँक 01.02.2024 को थाना लालबाग, को सूचना प्राप्त हुई कि, एक सिल्वर कलर के वेगनआर कार में एक व्यक्ति गांजा रखकर उड़िसा से डोंगरगांव की ओर जाने वाला है।

उक्त सूचना के आधार पर एनडीपीएस के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये थाना लालबाग के पुलिस बल मौका रवाना हुये तथा मुखबीर के बताये सूचना के आधार पर फरहद चौंक, रेवाडीह मार्ग, बाईपास मार्ग, बसंतपुर मार्ग, पनेका मार्ग एवं डोंगरगांव मार्ग पर घेराबंदी किया गया तभी दोपहर करीब 1.00 बजे राजनांदगांव शहर की ओर से एक व्यक्ति वेगनआर काल में आया जिसे घेराबंदी कर पकड़ कर उसमें बैठे व्यक्ति को से पूछताछ करने पर अपना नाम लोकस मिलर बताया तथा गाडत्री के पीछे गांजा होना जिसे बिक्री करने ले जाना बताया।

विधिवत् कार्यवाही करते हुये आरोपी के कब्जे से 41 किलो 900 ग्राम कीमती 4,20,000 (चार लाख बीस हजार रूपये) रूपये बरामद कर जप्त किया गया। आरोपी लोकस मिलर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया तथा संपूर्ण जांच उपरान्त अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

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