हत्यारे युवक को उम्रकैद की सजा, शहर के संगम चौंक तुलसीपुर में हुई थी हत्या

हत्यारे युवक को उम्रकैद की सजा, शहर के संगम चौंक तुलसीपुर में हुई थी हत्या

राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ) 25 जनवरी। मामला यह है कि, दिनाँक 07.07.2021 को अभियुक्त उमेश उर्फ दादू उर्फ आर्यन पिता नरेश सोनवानी, उम्र 19 वर्ष, निवासी संगम चौंक, वा.नं. 18. तुलसीपुर, राजनांदगांव एवं उसके दोस्तों ने मृतक हरीश सिन्हा पिता संतोष सिन्हा, उम्र 22 वर्ष, निवासी वा.नं. 17, कलिंदर चाल, तुलसीपुर, राजनांदगांव के साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज करायी गई थी । जिसके आधार पर उमेश उर्फ दादू एवं उसके तीन साथियों के खिलाफ थाना कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था।

दिनाँक 05.09.2021 को संतोष सिन्हा सुबह 7.00 बजे अपने पुत्र हरीश के साथ अभियुक्त उमेश उर्फ दादू के पिता नरेश सोनवानी के घर घटना के संबंध में बातचीत करने जा रहे थे, तब संगम चौंक तुलसीपुर में नरेश सोनवानी से उन लोगों की मुलाकात हुई, जहाँ वे लोग पुराने विवाद पर बातचीत कर ही रहे थे, तभी उमेश उर्फ दादू अचानक वहाँ आया और हरीश सिन्हा के सीने में चाकू से प्राणघातक वार कर दिया। वार करने के बाद उमेश वहाँ से भाग गया।

हरीश सिन्हा के पिता ने मोटर सायकल से हरीश सिन्हा को अस्पताल लेकर गया, जहाँ डॉक्टर ने हरीश सिन्हा का मृत्यु होना बताया। इस प्रकार उमेश उर्फ दादू उर्फ आर्यन सोनवानी ने आपसी पुराने रूपये पैसे की विवाद को लेकर मारपीट कर हरीश सिन्हा के सीने में चाकू से जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दिया।

हरीश सिन्हा के पिता संतोष सिन्हा की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली द्वारा मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। दौरान जांच के अभियुक्त उमेश उर्फ दादू को गिरफ्‌तार कर जेल भेजा गया था तथा संपूर्ण जांच उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत् अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

मामले की पूरी सुनवाई के बाद न्यायालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगाँव ‘श्रीमती सुषमा सावंत’ द्वारा फैसला सुनाते हुये अभियुक्त उमेश उर्फ दादू उर्फ आर्यन सोनवानी, उम्र 19 वर्ष को हरीश सिन्हा की हत्या का दोषी साबित पाते हुए भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के तहत् आजीवन सश्रम कारावास तथा 1000 रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया गया। मामले में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से श्री राकेश कुमार मिश्रा, लोक अभियोजक, राजनांदगाँव ने पैरवी की।

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