ट्रेन से टकराकर घायल होने वाली गाय के पशु मालिक के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 147 का अपराध दर्ज

ट्रेन से टकराकर घायल होने वाली गाय के पशु मालिक के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 147 का अपराध दर्ज

राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ) 3 मार्च। होम सिग्नल के पास किलोमीटर नंबर 896/26 मैं एक लाल रंग की गाय अज्ञात ट्रेन से टकराकर घायल हो गई थी जिसके संबंध में निरीक्षक तरुणा साहू के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक डी एल दावना और स्टाफ के द्वारा पता साजी की जा रही थी।

जांच के क्रम में आज दिनांक 3.3.25 को उक्त गाय के मालिक के बारे में पता चला जिसका नाम संतोष कुमार यदु पिता टीकाराम यदु उम्र 55 वर्ष निवासी स्टेशन पारा थाना चिखली जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ बताया।

जिसे रेलवे एक्ट की धारा 147 दर्ज कर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही रेल सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव के द्वारा की गई और साथ ही आसपास के क्षेत्र Mro(man run over), Cro (cattle run over) और stone pelting के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया और पशु मालिकों को यह भी समझाया गया कि अपने गाय और अन्य पशु को बांधकर रखें क्योंकि गाय के टकराने से रेलवे के इंजन फेल हो सकते हैं और बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

रेल सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव की प्रभारी निरीक्षक तरुणा साहू के द्वारा लगातार इसके संबंध में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाता रहता है!

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