नागपुर(अमर छत्तीसगढ) 29 मार्च । नागपुर मण्डल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गाड़ियो मे बिना किसी पर्याप्त व उचित कारण के खतरे की जंजीर खीचने वालो के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सख्त कार्यवाही करने के संबंध मे दीप चंन्द्र आर्य, मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेसुब, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,नागपुर के मार्गदर्शन में यात्री गाडीयों/स्टेशनो में पर्याप्त व बिना किसी उचित कारण के खतरे की जंजीर खीचने वालो के विरूद्ध रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के तहत पर्याप्त व बिना उचित कारण के गाडियो मे जंजीर खीचने वालो पर रेलवे अधिनियम की धारा-141 के तहत कार्यवाही करते हुये वर्ष -2024 कुल- 847 मामले पंजीकृत कर कुल- 834 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय द्वारा 3,50,195 रुपये जुर्माना वसूला गया एवं वर्ष -2025 में अब तक कुल- 208 मामलो में 193 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय द्वारा 16,900 /- रुपये जुर्माना वसूला जा चुका है ।

रेलवे सुरक्षा बल रेल गाड़ियो में प्रर्याप्त व बिना किसी उचित कारण के जंजीर खीचने वालो के विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही करने के लिये प्रतिबद्ध है इस संबंध मे लगातार अभियान चलाकर रेलवे अधिनियम की धारा-141 के तहत कार्यवाही की जा रही है ।
भारतीय रेल भारत के जन मानस की लाईफ लाईन मानी जाती है जिसमें लाखो की संख्या में यात्री भारत के एक स्थान/ राज्य से दूसरे स्थान/ राज्य तक यात्रा करते है तथा सभी समय पर अपने गन्तव्य तक पहुचना चाहते है, परन्तु गाडीयो मे कुछ लोग/यात्रीयो द्वारा पर्याप्त व बिना किसी उचित कारण के ट्रेन मे खतरे की जंजीर खीचने के कारण ट्रेनो की समयवद्धता प्रभावित होने के साथ-साथ यात्रियो के बहुमूल्य समय का हरास होता है जैसे–किसी मरीज को समय पर ईलाज हेतु पहुचना हो, किसी अभ्यार्थी को परीक्षा केन्द्र पहुचना हो, किसी गणमान्य नागरिक को किसी निर्धारित स्थान पर पहुचना अति आवश्यक हो परंतु गाडियों में अनावश्यक रूप से जंजीर खीचने से समयवद्धता प्रभावित होने के कारण किसी की जान भी जा सकती है किसी का भाविष्य खराब होता है ।
इसके अलावा इसका लाभ उठाकर असामाजिक / राष्ट्र विरोधी तत्वो द्वारा मौके का लाभ उठाकर यात्रियों के सामानो की चोरी , छिन्ताई आदि जैसे अन्य अपराधिक घटनाओ को अंजाम दिया जाता है जिससे यात्रियो के जान-माल के नुकसान का खतरा बना रहता है ।
रेल गाड़ियो में प्रर्याप्त व बिना किसी उचित कारण के जंजीर खीचना रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत कानुनी अपराध है जिसमे दोषी पाये जाने पर एक वर्ष कारावास अथवा 1000 रूपये जुर्माना या दोनो का प्रावधान है। यह एक कानूनी अपराध के साथ-साथ एक समाजिक बुराई भी है इसकी रोकथाम के लिये जन जागरूकता आवश्यक है जिसके लिये रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल निरन्तर प्रयासरत है
रेलवे सुरक्षा बल गाडियो में प्रर्याप्त और बिना उचित कारण के जंजीर खीचने वालो के विरूद्ध विशेष धरपकड अभियान चलाकर लगातार कार्यवाही कर रहा है जंजीर खीचने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है कि ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।
इस संबध मे रेलवे सुरक्षा बल व रेल प्रशासन आम जनमानस,गणमान्य नागरिको व गाडीयो मे यात्रा करने वाले यात्रियों से अपील करता है कि गाडियो में प्रर्याप्त और बिना उचित कारण के जंजीर खीचने वालो को जंजीर खीचने से रोके तथा इसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल / रेल प्रशासन को तुरंत दे व जंजीर खीचने वाले को पकड़ने में सहयोग प्रदान करे ताकि सभी यात्री अपनी मंजिल पर समय से पहुँचे और ऐसे अपराधियों के विरुध्द कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा अपने परिजनो ,संबधितो,आस पडोस मे विभिन्न माध्यमो से इसका प्रचार प्रसार कर गाडियो मे जंजीर खीचने की घटना की रोकथाम मे अपना योगदान प्रदान करे ।