राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ) 27 मई। निगम सीमाक्षेत्र में निजी भवन के दीवाल, छत पर लगे होर्डिग्स बोर्ड, विद्युत पोलो में लगे छोटे बेनर-पोस्टर, फ्लाई ओव्हर के पिल्हर में विज्ञापन बिना अनुमति के लगाया गया है, जिसे नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर निगम की टीम दो दिनों से हटाने की कार्यवाही कर रही है।

इसी कडी में जी.ई.रोड में अवैध रूप से लगे विज्ञापन होडिग्स बोर्ड निगम टीम ने हटाई। उक्त अवैध बोर्डो को हटाने निगम आयुक्त द्वारा वार्ड निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया गया था।
निगम आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा प्रायः इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड/निजी भवनों के दीवाल एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड/विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय/फ्लाई ओव्हर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगों द्वारा लगाया भी गया है,जो कि छग विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं छ0ग0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

इस संबंध में निरीक्षण के दौरान यातायात बाधित होने वाले बोर्ड एवं अवैध रूप से लगे बोर्ड को हटाने संबंधितों को नोटिस के माध्यम से सूचित करने एवं हटाने होडिंग बोर्ड के प्रभारी अधिकारी अशोक चैबे को निर्देशित किया गया था। किन्तु कतिपय लोगों के द्वारा अवैध होर्डिग्स व बोर्ड नही हटाया गया।
जिसे आज निगम की टीम ने कार्यवाही करते हुये जी.ई.रोड में लगे आम्बेडकर चैक से रायपुर नाका तक लगे अवैध विज्ञापन होडिग्स बोर्ड हटाया गया। बिना किसी पूर्व सूचना के निगम सीमाक्षेत्रातंर्गत बिना अनुमति लगाये गये होर्डिंग्स बोर्ड/बैनर पोस्टर के लिए अर्थदंड अधिरोपित करते हुए बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन बोर्ड निगम द्वारा हटा/जब्त कर लिया जावेगा एवं अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेंगी, जिससे उत्पन्न क्षति तथा संपूर्ण हर्जे खर्चे के लिए संबंधित एजेन्सी/संस्थान एवं व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होंगे।