रायपुर(अमर छत्तीसगढ) 14 जुलाई । ई-रिक्शा वाहन चालक द्वारा फिल्मी स्टाईल में पहिया उठाकर स्टंट करना एवं स्टंट का रील बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करना महंगा पड़ गया।
वायरल वीडियो रायपुर पुलिस के संज्ञान में आते ही तत्काल एक्शन लेते हुए ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर मालक/चालक का पता लगाकर ई-रिक्शा सहित कार्यालय बुलाया गया साथ ही ई-रिक्शा क्रमांक CG04NF-9289 के चालक मोहम्मद मोहसीन, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेजबहार रायपुर के विरूद्ध लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से स्टंट करने एवं बिना लाइसेंस के तहत मोटरयान अधिनियम की धारा 184, 3/181 के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए 3000 रूपये का जुर्माना किया गया साथ ही भविष्य में दोबारा गलती नहीं करने हेतु शपथ दिलाई गई ।

