गौरेला(अमर छत्तीसगढ) 19 जुलाई। छत्तीसगढ़ के गौरेला में मोबाइल चोरी के शक में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल, यह पूरा मामला 21 जनवरी 2023 गौरेला थाना क्षेत्र के पकरिया गांव का है।
संतलाल सिंह सुबह जब मोटरसाइकिल से जा रहा था और उसके पिता बसंत लाल वहीं बैठे थे तभी आरोपी मिलन सिंह वहां आया और मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाते हुए लकड़ी से संतलाल के सिर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर बिलासपुर अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी मिलन सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
मिली जानकारी अनुसार आरोपी और मृतक दोनों परिवारों के बीच खेत में पानी आने जाने को लेकर विवाद होता रहता था और पुरानी रंजिश भी थी। इधर आरोपी का मोबाइल चोरी हो जाने पर उसको शक था कि मृतक संतलाल ने ही उसका मोबाइल चोरी किया होगा और इसी के चलते उसने हत्या की थी।
इस मामले में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने आरोपी मिलन सिंह पिता उदास सिंह गोंड़ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और पांच सौ रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वहीं अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अभियुक्त को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने किया।

