मृतिका, आरोपी के प्रताणना के कारण जहर सेवन कर ली थी आत्महत्या
आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने वाले आरोपी को अपराध कायमी के चंद घंटों में ही लिया पुलिस हिरासत में
नाम आरोपी -प्रेमशंकर उर्फ प्रकाश साहू पिता अशोक साहू उम्र 26 वर्ष निवासी कारगील चौक, कस्तुरबा नगर, जरहाभाठा थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर छ.ग.
विवरण :- दिनांक 05.12.2021 को सूचक सैनिक रामेश्वर भाष्कर चौकी सिम्स थाना कोतवाली के द्वारा सिम्स का अस्पताली मेमो कमांक-15766/2021 को थाना तोरवा में लाकर पेश किया, जिसमें मृतिका अंजली दीप पति स्व. रवि दीप उम्र 30 वर्ष साकिन देवरीखूर्द थाना तोरवा जिला बिलासपुर के द्वारा दिनांक घटना 04.12.2021 को अज्ञात जहर सेवन करने पर सिम्स अस्पाल बिलासपुर में ईलाज हेतु भर्ती किये थे। जो ईलाज के दौरान दिनांक- 05.12.2021 के 04.29 बजे मृत्यु हो जाने बाबत् अस्पताली मेमो पर, थाना तोरवा में दिनांक 05.12.2021 के 08.30 बजे मर्ग कमांक- 64/2021 धारा 174 जा.फौ. कायम कर मृतिका के शव का पंचनामा कर पोस्ट मार्टम सिम्स अस्पताल बिलासपुर में कराया गया। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा अज्ञात जहर सेवन से मृत्यु होना लेख कर बिसरा प्रिजर्व करते एफ. एस. एल. से रासायनिक परीक्षण कराने की राय दिये जाने पर मामले में जप्त बिसरा को परीक्षण कराकर रिपोर्ट प्राप्त किया गया। मामले में मर्ग जांच पर मृतिका अंजली दीप के परिजनों व आस पास के अन्य स्वतंत्र गवाहानों के कथन लिये गये, जिसमें सभी के द्वारा प्रेमशंकर उर्फ प्रकाश साहू के द्वारा मृतिका अंजली दीप के साथ पिछले 2-3 साल से प्यार संबंध होना तथा दोनों बतौर पति पत्नी के रूप में साथ रहते थे तथा अजली के नाम से आरोपी के द्वारा बैंक से लोन निकालवा था। आरोपी ने करीब 7-8 माह पहले मृतिका को छोड़कर उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर लेने पर मृतिका के द्वारा आरोपी के विरूद्ध बलात्कार की रिपोर्ट थाना तोरवा में दर्ज कराई थी।
बलात्कार के मामले में आरोपी जमानत पर छुटने के बाद भी मृतिका को बलात्कार के मामले में राजीनामा करने का दबाव, बार बार रूपये पैसे की मांग कर लड़ाई झगड़ा कर परेशान करने बाबत् प्रताड़ना के कारण मृतिका जहर सेवन कर आत्महत्या करने से मर्ग के मामले में आरोपी के द्वारा आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने जो धारा 306 भा.द.वि. का अपराध घटित होना पाये जाने से मामले के हालात से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुये थाना तोरवा में आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 113/2022 धारा 306 भा.द.वि. के तहत का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक बिलासपुर के निर्देशन एवं अति पुलिस अधीक्षक शहर व नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली बिलासपुर के विशेष मार्गदर्शन मामले में विधिवत विवेचना कार्यवाही करते हुये मामले के आरोपी को दिनांक 23.03.2022 विधिवत मामले में गिरफ्तार किया गया है जिसे न्यायिक रिमाण्ड में भेजा जाता है।