राजनांदगांव में तलवारबाजी : गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुआ विवाद, आरोपी ने किया हमला, एक गिरफ्तार, दूसरा फरार

राजनांदगांव में तलवारबाजी : गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुआ विवाद, आरोपी ने किया हमला, एक गिरफ्तार, दूसरा फरार

राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ़) 18 अगस्त। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में गाड़ी ओवरटेक करने जैसे मामूली विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया। 17 अगस्त की रात 10:30 बजे होटल अवाना के पास हुए इस विवाद में आरोपी मिथलेश पाण्ड्या और उसके साथी राहुल ने प्रार्थी और उसके भाई पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मिथलेश पाण्ड्या को गिरफ्तार कर लिया। जबकि, दूसरा आरोपी राहुल अभी फरार है।

प्रार्थी ने बसंतपुर थाने में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि 17 अगस्त की रात जब वह अपने भाई के साथ था, तभी मिथलेश पाण्ड्या और राहुल ने गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर उनसे विवाद शुरू किया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और मिथलेश ने अपने पास रखे धारदार तलवार से प्रार्थी पर हमला कर दिया।

इस हमले में प्रार्थी के चेहरे के दाहिने हिस्से में गंभीर चोट लगी, जबकि बीच-बचाव करने आए उसके भाई के बाएं हाथ में चोट आई। प्रार्थी की शिकायत पर बसंतपुर पुलिस ने अपराध क्रमांक 361/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के दिशा-निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की।

आरोपी मिथलेश पाण्ड्या, जो प्रभात नगर, राजनांदगांव का निवासी है, को उसके ठिकाने से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में मिथलेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल तलवार भी जब्त की।

मिथलेश को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे ज्यूडिशियल रिमांड पर जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया। प्रकरण का दूसरा आरोपी राहुल घटना के बाद से फरार है, और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मिथलेश पाण्ड्या आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ बसंतपुर थाने में मारपीट, गाली-गलौज, और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों के छह मामले पहले से दर्ज हैं।

इनमें अपराध क्रमांक 90/16, 167/20, 298/16, 305/19, 200/21, और 297/21 शामिल हैं, जिनमें धारा 294, 323, 324, 506, 307, और 34 जैसी संगीन धाराएं लगी हैं। इस घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी है, और पुलिस ने ऐसी वारदातों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

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