अवैध वसूली पर एक्शन : लिपिक बच्चों और स्टाफ से करता था अवैध वसूली, विभाग ने किया सस्पेंड

अवैध वसूली पर एक्शन : लिपिक बच्चों और स्टाफ से करता था अवैध वसूली, विभाग ने किया सस्पेंड

रायपुर(अमर छत्तीसगढ) 27 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के आरंग में छात्र-छात्राओं और स्टाफ को गाली देने वाले तथा अवैध वसूली करने वाले लिपिक को शिक्षा विभाग में निलंबित किया है।

लिपिक पर टीसी के नाम से अवैध वसूली करने, मध्याह्न भोजन वालों को काम बंद करा देने की धमकी देने का भी आरोप था। जांच में पुष्टि होने पर कार्यवाही की गई है। पूरा मामला रायपुर जिले के आरंग विकासखंड का है।

यहां शासकीय उत्कृष्ट हिंदी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मंदिर हसौद में अशोक कुमार साहू सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ है। उनके खिलाफ छात्र-छात्राओं तथा महिला स्टाफ के साथ भी गाली गलौज तथा अपशब्दों का प्रयोग करने, विद्यार्थियों से टच के नाम पर अवैध वसूली करने तथा मध्यान भोजन वालों से काम बंद करवा देने की धमकी देकर अवैध वसूली करने की शिकायत मिली थी। शिक्षा विभाग में शिकायत को संज्ञान में लेकर दो सदस्यीय जांच टीम बनाई।

जांच टीम में प्राचार्य राम बंडाल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसदा ( पलौद) विकासखंड आरंग एवं दिलीप कुमार राहंगडाले व्याख्याता शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आरंग शामिल थे।

जांच में तीनों शिकायतों की पुष्टि हुई। जांच अधिकारी के प्रतिवेदन के बाद अशोक कुमार साहू सहायक ग्रेड दो शासकीय उत्कृष्ट हिंदी/ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मंदिर हसौद विकासखंड आरंग जिला रायपुर छत्तीसगढ़ को निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन आदेश के अनुसार अशोक कुमार साहू का कृत्य गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों का उल्लंघन है। निलंबन अवधि में लिपिक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय धरसींवा नियत किया गया है।

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