सजा का ऐलान : प्रेम जाल में फंसाकर फूड इंस्पेक्टर ने जिला पंचायत सदस्य से किया, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

सजा का ऐलान : प्रेम जाल में फंसाकर फूड इंस्पेक्टर ने जिला पंचायत सदस्य से किया, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

रायपुर(अमर छत्तीसगढ) 6 नवंबर। जिला पंचायत की महिला सदस्य को शादी करने का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाने और उसके बाद उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप करने के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

घटना खम्हारडीह थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व की है। मामले की सुनवाई पंकज सिन्हा की स्पेशल कोर्ट में हुई है। जिला पंचायत सदस्य बलौदाबाजार की है।

विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा के अनुसार कोर्ट ने प्रहलाद राठौर को कैद की सजा सुनाई है। महिला ने प्रहलाद राठौर के खिलाफ 28 फरवरी 2023 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि बलौदाबाजार में पदस्थ फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर के साथ काम के सिलसिले में जान पहचान हुई थी। दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर शेयर किया था।

प्रहलाद ने अपने आपको अविवाहित बताते हुए जिला पंचायत सदस्य को शादी करने का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया। दोनों डेढ़ साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहे। इस दौरान महिला को फूड इंस्पेक्टर के विवाहित होने की जानकारी मिली। विवाहित होने की जानकारी मिलने पर महिला ने फूड इंस्पेक्टर से ब्रेकअप कर लिया।

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