भिलाई(अमर छत्तीसगढ) 5 दिसम्बर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने गांजा तस्करी से कमाई गई पिता-पुत्र की दो करोड़ से अधिक की संपत्ति सीज कर दी है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। मामले में एन्ड टू एन्ड कार्रवाई करते हुए जब्त संपत्ति के अटैचमेंट व अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रकरण को सफेमा कोर्ट मुंबई भेजा है।
एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि मादक पदार्थ एवं नशा के विरूद्ध चलाये जा रहे ऑपरेशन विश्वास के दौरान दुर्ग पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के आदतन आरोपी रूआबांधा निवासी पिता पुत्र नंदू कन्नौजिया एवं रोहित कन्नौजिया के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ) के तहत कार्रवाई की गई है।
गौरतलब हो कि रूआबांधा निवासी नंदु कन्नौजिया पिता स्व. गोपाल कन्नौजिया (57 वर्ष) एवं उसके पुत्र रोहित कन्नौजिया (26 वर्ष ) दोनों लम्बे समय से मादक पदार्थ गांजा का अवैध व्यापार कर रहे थे।
उनके विरूद्ध पुलिस समय-समय पर 8 से अधिक एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद भी आरोपी चोरी छिपे लगातार मादक पदार्थ का अवैध व्यापार किये जाने की पुष्टिकृत जानकारी प्राप्त हो रही थी।
जांच के दौरान दोनों पिता-पुत्र मादक पदार्थ गांजा के अवैध व्यापार से स्वयं एवं परिजनों के नाम से करोड़ों की चल-अचल संपत्ति अर्जित किया जाना पाया गया। पुलिस की विवेचना एवं जांच के दौरान आरोपी पिता-पुत्र ने उक्त समस्त चल/अचल संपत्ति मादक पदार्थ गांजा के अवैध व्यापार से अर्जित किया जाना पाये जाने से उक्त समस्त संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ) के तहत जब्त किया और उक्त संपत्ति की विधिवत जब्ती एवं अटैचमेंट की कार्रवाई के लिए प्रकरण प्रशासक एनडीपीएस / सफेमा कोर्ट भारत सरकार मुंबई को भेजा गया है।

