जमीन गाइडलाइन दर पर नया आदेश : नगर पंचायतों और पालिका में लागू होंगे पुराने प्रावधान, फ्लैट- दुकानों को भी मिली राहत

जमीन गाइडलाइन दर पर नया आदेश : नगर पंचायतों और पालिका में लागू होंगे पुराने प्रावधान, फ्लैट- दुकानों को भी मिली राहत

रायपुर(अमर छत्तीसगढ) 8 दिसम्बर। छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन दरों को लेकर उपजे विवादों के बीच बड़ी खबर सामने आई है। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन ने गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण को लेकर आदेश जारी किया है।

जिसके अनुसार, शहरों में 1400 वर्गमीटर तक इंक्रीमेंटल गणना का प्रावधान खत्म हो जायेगा। वहीं नगर पालिका, नगर पंचायतों में पुराने प्रावधान लागू होंगे।

जारी आदेश में बहुमंजिला फ्लैट, दुकानों को भी बड़ी राहत प्रदान की गई है। वहीं अब सुपर बिल्डअप एरिया के आधार पर गणना प्रावधान खत्म कर दिया गया है। साथ ही बिल्ड अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन होगा।

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