सजा का ऐलान : रायपुर में हेरोइन बेचने वाले 2 आरोपियों को 5-5 साल कारावास की सजा

सजा का ऐलान : रायपुर में हेरोइन बेचने वाले 2 आरोपियों को 5-5 साल कारावास की सजा

रायपुर(अमर छत्तीसगढ) 16 दिसम्बर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हेरोइन बेचने वाले 2 आरोपियों को 5-5 साल कारावास की सजा हुई है। इसके साथ ही 50 हजार जुर्माना भी देना होगा। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। दोनों हेरोइन की अवैध बिक्री और तस्करी करते पकड़ाए थे। मंगलवार को विशेष अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाई है। यह मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के मुताबिक, दोनों के टार्गेट में कॉलेज और जॉब करने वाले यंग लड़के होते थे। कश्मीर सिंह उर्फ सीरा बाहरी राज्यों से हेरोइन लाकर बेचता था। वहीं शादिका बेगम कश्मीर से ड्रग्स खरीदकर मोहल्ले के लड़कों और बाकी कस्टमर्स तक पहुंचाती थी।

विशेष लोक अभियोजक भुवनलाल साहू ने दैनिक भास्कर को बताया कि 25 जनवरी 2025 को गुढ़ियारी थाना में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक हेमकुमार ठाकुर को मुखबिर से सूचना मिली कि दुर्गा चौक, बड़ा अशोक नगर स्थित एक मकान में शादिका बेगम नामक महिला हेरोइन बेच रही है। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

विशेष न्यायधीश किरण थवाईत (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय ने शादिका बेगम और कश्मीर सिंह उर्फ सीरा को धारा 21(बी) एवं धारा 29 सहपठित धारा 21(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक धारा में 5 साल के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोनों को 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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