रायपुर(अमर छत्तीसगढ) 16 जनवरी ।
कलेक्टर जिला गरियाबंद द्वारा पत्र क्रमांक File No.: ESTB-1/292/2026-COLL GBD FIN SEC गरियाबंद 15.01.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि, श्री तुलसीदास मरकाम (रा.प्र.से.) डिप्टी कलेक्टर जिला गरियाबंद अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मैनपुर जिला गरियाबंद के पद पर पदस्थ थे, उनके द्वारा मनमाने ढंग से दिनांक 05.01.2026 से 10.01.2026 तक ग्राम उरमाल, थाना देवभोग, तहसील अमलीपदर, विकासखंड मैनपुर, जिला गरियाबंद में आयोजित तथाकथित ‘ओपेरा’ (नृत्य, नाटक संगीत का कार्यक्रम) के लिए अनुमति प्रदान की गयी थी।
उक्त कार्यक्रम में अश्लील नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री मरकाम स्वयं दिनांक 09.01.2026 की रात्रि में उपस्थित रहे। श्री मरकाम के समक्ष उक्त कार्यक्रम में अशोभनीय एवं अश्लील गतिविधियां संचालित होती रही, जिसका विडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में वायरल हुआ है एवं छायाप्रचित्र समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है।
2/ उक्त घटनाक्रम के संबंध में अपर कलेक्टर, जिला गरियाबंद द्वारा दिनांक 14.01.2026 को कलेक्टर गरियाबंद को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रकरण के संपूर्ण तथ्य वर्णित है। प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार श्री मरकाम द्वारा ‘विविध सार्वजनिक कार्यक्रमों/ आयोजनों की पूर्व अनुमति लेने की अनिवार्यता विषयक’ नियमों में उल्लेखित निर्देश/प्रक्रिया का उल्लघंन तथा शासन के नियमों के विपरीत जाकर, उक्त कार्यक्रम की अनुमति आदेश उसी दिनांक 29. 12.2025 को जारी किया गया है, जो विधिवत नहीं है।
कार्यक्रम में अश्लील नृत्य प्रस्तुत किया गया, प्राप्त वीडियो से स्पष्ट है कि कार्यक्रम रोकने के संबंध में मरकाम के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। तुलसीदास मरकाम का उक्त कृत्य कर्त्तव्य परायणता व पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहने के प्रयुक्ति के विपरीत तथा कर्तव्य के प्रति हल्केपन को प्रदर्शित करता है, जो छत्तीसगढ विविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है।
3/ उक्त संबंध में कलेक्टर गरियाबंद द्वारा कार्यालयीन कारण बाताओ नोटिस क्रमांक 180 दिनांक 11.01.2026 जारी करते हुए, श्री तुलसीदास मरकाम (रा.प्र.से.) डिप्टी कलेक्टर जिला गरियाबंद से जवाब-तलब किया गया। श्री मरकाम द्वारा पत्र दिनांक 14.01.2026 के माध्यम से उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया, जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया।
4/ श्री मरकाम का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लघंन है फलस्वरूप श्री तुलसीदास मरकाम (रा.प्र.से.) डिप्टी कलेक्टर जिला गरियाबंद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय, जिला कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा निर्धारित किया जाता है।
5/ श्री मरकाम को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा
H आयुक्त, (एम.डी. कांवरे) रायपुर संभाग, रायपुर

