छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन के लिए शशिकांत द्विवेदी को किया गया प्राधिकृत

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन के लिए शशिकांत द्विवेदी को किया गया प्राधिकृत

रायपुर (अमर छत्तीसगढ़) 4 फरवरी। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 03/02/2026 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शशिकांत द्विवेदी को प्राधिकृत किए जाने की अनुशंसा की गयी है।

छानबीन समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के तहत् अन्य आगामी आदेश तक के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु श्री शशिकांत द्विवेदी को प्राधिकृत किया जाता है।

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