सजा का ऐलान : शादी झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

सजा का ऐलान : शादी झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

दुर्ग(अमर छत्तीसगढ) 19 फरवरी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि झूठे वादे पर मिली सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जा सकता, इसलिए यह बलात्कार की श्रेणी में आता है।

अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अवध किशोर की अदालत ने सत्र प्रकरण क्रमांक 62/2024 में यह फैसला सुनाया। आरोपी सेवक राम मिर्झा (31), निवासी सेजा, थाना खरोरा, जिला रायपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) के तहत दोषी ठहराया गया।

अभियोजन के अनुसार जून 2022 में पीड़िता की पहचान आरोपी से फेसबुक के माध्यम से हुई थी। आरोपी ने शादी की इच्छा जताई और बातचीत शुरू कर पीड़िता को विवाह का भरोसा दिलाया।

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