बिलासपुर नसबंदी कांड में 12 साल बाद आया फैसला : कोर्ट ने डॉ. आरके गुप्ता को पाया दोषी, पांच आरोपियों को किया दोषमुक्त

बिलासपुर नसबंदी कांड में 12 साल बाद आया फैसला : कोर्ट ने डॉ. आरके गुप्ता को पाया दोषी, पांच आरोपियों को किया दोषमुक्त

बिलासपुर(अमर छत्तीसगढ़) 17 मार्च । बहुचर्चित नसबंदी कांड मामले में 12 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। जिसमें डॉक्टर आरके गुप्ता नसबंदी कांड के दोषी पाए गए। डॉ.गुप्ता पर गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध हुआ। वहीं पांच आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। यह फैसला न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश शैलेश केतारप की कोर्ट ने सुनाया है।

आपको बता दें कि, 2014 में सकरी नेमिचन्द्र जैन अस्पताल में शिविर लगा था. शिविर में 85 महिलाओं और पुरुषों की नसबंदी हुई थी। जिसमें 13 महिलाओं और 5 पुरुषों की मौत हुई थी। नसबंदी कांड में हुए मौत का कारण ऑपरेशन में लापरवाही बताया गया है।

इस घटना के सामने आने के बाद पूरे देशभर में हंगामा मच गया था। राहुल गांधी भी बिलासपुर मृतकों के परिजनों से मिलने आए थे। मामले की अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र राव सोमवार ने पुष्टी की।

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