बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़ ) 8 जुन।
गिरफ्तार आरोपी:
दुर्गेश साहू उर्फ गोलू सर्किट, पिता रामेश्वर साहू, उम्र 32 वर्ष, निवासी बाजार चौक तिफरा, थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.2026 की रात्रि लगभग 09:30 बजे प्रार्थिया द्वारा थाना सिरगिट्टी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका पति मनीष गोस्वामी अपनी फल दुकान के पास खड़ा था। उसी दौरान आरोपी दुर्गेश साहू उर्फ गोलू सर्किट वहां पहुंचा और पीछे से पकड़कर हत्या करने की नीयत से अपने पास रखे धारदार चाकू से हमला कर फरार हो गया। घटना में घायल को गंभीर चोटें आने पर थाना सिरगिट्टी में अपराध क्रमांक 409/2026 धारा 103, 115(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सिरगिट्टी निरीक्षक अभय सिंह बैस द्वारा विशेष टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि घायल मनीष गोस्वामी का आरोपी दुर्गेश साहू उर्फ गोलू सर्किट के परिवार की एक महिला के साथ अवैध संबंध था। उक्त महिला को घायल द्वारा ग्राम सैदा में रखा गया था। इस बात को लेकर आरोपी के मन में मनीष गोस्वामी के प्रति आक्रोश था।
इसी विवाद के कारण आरोपी ने मनीष गोस्वामी पर धारदार चाकू से हमला कर घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। पतासाजी के दौरान उसके रायपुर में होने की सूचना प्राप्त होने पर थाना सिरगिट्टी की एक टीम रात्रि में ही रायपुर रवाना की गई तथा घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग धारदार चाकू जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

