सजा का ऐलान : पति ने की पत्नी-भतीजे की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सजा का ऐलान : पति ने की पत्नी-भतीजे की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

दुर्ग(अमर छत्तीसगढ़) 10 जुन । छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के चर्चित संतोष साहू हत्याकांड में लगभग तीन साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। संतोष की पत्नी उमा बाई साहू और उसके भतीजे लॉकेश्वर उर्फ लक्की साहू को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में दोषी ठहराया गया है।

पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोशले की अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक नंदिनी चंद्रवंशी ने पैरवी की। आरोपी महिला का आरोप था कि उसका पति घर खर्च के लिए पर्याप्त पैसे नहीं देता था। इसी कारण घर में हमेशा तनाव और झगड़े का माहौल बना रहता था। इसी से परेशान होकर महिला ने अपने भतीजे के सा​थ मिलकर उसकी हत्या कर दी।

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