रायपुर(अमर छत्तीसगढ़) 5 अगस्त । छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, अदालत ने जमानत के साथ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ट्रायल के दौरान अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे और अपने वर्तमान निवास का पता व मोबाइल नंबर संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अनवर ढेबर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने पैरवी की।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि यदि अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो गवाहों को प्रभावित करने की आशंका बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए अंतरिम जमानत की शर्त के रूप में उन्हें ट्रायल की अवधि तक राज्य से बाहर रहने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट जब भी उन्हें पेश होने के लिए बुलाएगी, अनवर ढेबर को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। साथ ही उन्हें अपने रहने का पता और संपर्क नंबर संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अनवर ढेबर को अंतरिम राहत तो मिल गई है, लेकिन ट्रायल के दौरान अदालत द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

