रायपुर(अमर छत्तीसगढ़) 5 अगस्त । राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर ने होटल में ठहरे ग्राहक के आभूषण चोरी होने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए VW Canyon होटल प्रबंधन को सेवा में कमी और लापरवाही का दोषी ठहराया है। आयोग ने होटल को पीड़ित ग्राहक को 2,37,500 रुपये का मुआवजा 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
मामला राजस्थान के बीकानेर निवासी नरपत सिंह सेठिया से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि रायपुर प्रवास के दौरान वह अपने परिवार के साथ VW Canyon होटल में ठहरे थे। इसी दौरान उनके कमरे से 2,02,500 रुपये मूल्य के आभूषण चोरी हो गए। उन्होंने होटल प्रबंधन पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया।
सुनवाई के दौरान होटल प्रबंधन ने अपने बचाव में कहा कि प्रत्येक कमरे में लॉकर की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने उसका उपयोग नहीं किया। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि घटना की एफआईआर दो दिन बाद दर्ज कराई गई और भुगतान संबंधी रसीद भी प्रस्तुत नहीं की गई।
हालांकि, राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग के फैसले को पलटते हुए कहा कि होटल के बंद कमरे से आभूषण चोरी होना होटल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था में स्पष्ट कमी को दर्शाता है। आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता हैं और होटल प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा।
आयोग ने होटल प्रबंधन को चोरी हुए आभूषणों के मूल्य के रूप में 2,02,500 रुपये, मानसिक पीड़ा के लिए 25,000 रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 10,000 रुपये देने का आदेश दिया है। इस प्रकार कुल 2,37,500 रुपये का भुगतान 60 दिनों के भीतर करना होगा।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा में आदेश का पालन नहीं करने पर होटल प्रबंधन को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ राशि का भुगतान करना होगा।

