वास्तविक उपज अधिक होने के कारण असिंचित धान के कृषकों को दावा भुगतान की पात्रता नहीं
रायपुर(अमर छत्तीसगढ़), 23 सितंबर 2022/ बालोद जिले के डौंडी विकासखण्ड के ग्राम कुसुमकसा में किसानों के किसानों के फसल बीमा दावा के प्रकरणों का निपटारा नियमानुसार किया गया है। बालोद जिले में भेंट मुलाकात के दौरान 20 सितम्बर को मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में बालोद जिले के डौंडी विकासखण्ड के ग्राम कुसुमकसा कृषक श्री भानूराम, ग्राम- कुसुमकसा, तहसील- डौण्डी, द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2020 का फसल बीमा दावा राशि नहीं मिलने की शिकायत की गई थी।
इस संबंध में श्री बी.के. मिश्रा अपर संचालक कृषि (बीमा) के अनुसार कृषक श्री भानूराम हिडको संयुक्त खाता के हिस्सेदार हैं, उनके नाम से खरीफ वर्ष 2020 में फसल बीमा नहीं हुआ है, अपितु संयुक्त खातेदार के मुखिया श्री संतोष कुमार हिडको के नाम पर खरीफ वर्ष 2020 में धान असिंचित हेतु प्रीमियम राशि 1720.80 जमाकर 2.39 हेक्टेयर हेतु फसल धान (असिंचित) का बीमा कराया गया था। धान असिंचित फसल में वास्तविक उपज, निर्धारित उपज से अधिक होने के कारण कृषकों को दावा भुगतान की पात्रता नहीं बनती है। इसलिए उन्हें भुगतान नहीं किया गया है।
खरीफ वर्ष 2020 में ग्राम कुसुमकसा की फसलवार बीमित क्षेत्र फसल उत्पादन एवं दावा भुगतान की दी गई जानकारी के अनुसार ग्राम कुसुमकसा में धान सिंचित फसल में निर्धारित उपज 3782 किलोग्राम, वास्तविक उपज 3207.900 किलोग्राम, बीमित कृषक 3, बीमित रकबा 3.25 हेक्टेयर है, जिसमें धान सिंचित फसल में वास्तवित उपज, निर्धारित उपज से कम होने के कारण फसल बीमा की दावा राशि 22200.46 रूपए का भुगतान किया गया है।
इसी तरह कुसुमकसा में धान असिंचित के लिए निर्धारित उपज 2574 किलोग्राम, वास्तविक उपज 3345.140 किलोग्राम, बीमित कृषक 280 तथा बीमित रकबा 406.02 हेक्टेयर है। धान असिंचित फसल में वास्तविक उपज, निर्धारित उपज से अधिक होने के कारण कृषकों को दावा भुगतान की पात्रता नहीं बनती है।