’’ सिरगिट्टी पुलिस की त्वरित कार्यवाही।
’’ आरोपी द्वारा पीडिता के साथ कर रहा था लगातार शारीरिक शोषण।
’’ आरोपी 02 वर्षाें से शादी का झांसा दे रहा था।
’’ आरोपी को सकूनत से गिरफ्तार कर हिरासत मे लिया गया।
’’ आरोपी को रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।
’’ नाम आरोपी – अरूण उर्फ गोलू साहू पिता अशोक साहू उम्र 19 वर्ष निवासी यादव नगर तिफरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
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बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थीया दिनांक 22.09.2022 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि यादव नगर तिफरा निवासी अरूण साहू उर्फ गोलू द्वारा शादी का झांसा देकर पिछले 02 वर्षों से शारीरिक शोषण करते आ रहा है दिनांक 12.09.2022 को दिन करीबन 12.30 बजे पीडिता के मकान मे पीडिता के माॅ के मजदूरी मे चले जाने के दौरान पीडिता के साथ शारीरिक संबंध बनाया है जिस पर थाना सिरगिट्टी मे अपराध क्रमांक 664/2022 धारा 366, 376(2) (द) भादवि 4 पोक्सो एक्ट कायम कर थाना प्रभारी सिरगिट्टी द्वारा तत्काल आरोपी अरूण उर्फ गोलू साहू के सकूनत पर दबिश देकर आरोपी को पकडकर थाना लाकर कडाई से पूछताछ करने पर पीडिता के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना स्वीकार किया। प्रकरण के आरोपी अरूण उर्फ गोलू साहू के विरूध्द धारा सदर के तहत अपराध घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपी को दिनांक 23.09.2022 को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तार की सूचना परिजनों को दी जाकर आरोपी को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी पौरूष पुर्रे, सउनि जीवन जायसवाल, आरक्षक अफाक खान एवं महिला अनिता भगत की अहम भूमिका रही।