🔹तुलसीपुर बख्तावर चाल गली में युवक की गोली मार कर हत्या करके स्कूटी से शव को ले जाकर थाना बसंतपुर क्षेत्र के मोहारा नदी में फैक दिये थे।
🔹प्रकरण में 03 आरोपी एवं 01 अपचारी बालक गिरफ्तार।
🔹घटना में प्रयुक्त पिस्तौल एवं 05 नग जिन्दा कारतूस व 01 नग खाली खोखा एवं स्कूटी बरामद।
🔹थाना बसंतपुर में अप0क्र0-666/2022 धारा- 302, 201, 34 भा0द0वि0दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान धारा-120(बी) भा0द0वि0 व 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई।
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राजनांदगाव(अमर छत्तीसगढ़) मुखबीर व मोहारा के ग्रामीणों से सूचना मिला कि 01 अज्ञात युवक करीबन 20-22 वर्ष का शव मोहारा शिवनाथ नदी में पड़ा है। कि सूचना पर तत्काल थाना बसंतपुर के पुलिस स्टाफ मौके पर पहुच कर शव को बाहर निकालते ही माथा एवं सिर के पीछे भाग में चोट होना एवं मृतक के बांये पैर का जूता घिस गया था तथा पैर के 04 अंगुली के नाखून पूरी तरह से घिस कर निकल गया था जिससे प्रथम दृष्टिया मृतक की हत्या कर अन्य जगह से लाकर पानी में फेकना प्रतीत् हो रहा था जिसकी सूचना थाना प्रभारी बसंतपुर सी.आर.चन्द्रा द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। घटना की गंभीरता को दख्ेते हुये तत्काल पुलिस अधीक्षक
प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव संजय महादेवा एवं तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक गौरव राय एवं वर्तमान नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के पर्यवेक्षण में ओ.पी. चिखली एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर मामले का खुलासा जल्द से जल्द करने हेतु निर्देशित किया। शव की शिनाख्त आदित्य सौदागर उर्फ गोविन्दा निवासी दिवानटोला मोतीपुर राजनांदगांव के रूप में हुआ जिसे तत्काल मेडिकल कॉलेज हास्पीटल पेन्ड्री में रखा गया, जहां पर मृतक के परिजन दीपक सौदागर ने बिना नम्बरी मर्ग एन्टीमेशन दर्ज कराया तथा शव के पंचनामा पश्चात डॉक्टर दत्ता सोरते द्वारा पी.एम. किया गया एवं हत्या की आशंका जाहिर किये कि तत्काल पुलिस टीम द्वारा शव को कहां से लाया गया जांच पड़ताल शुरू किया जिसमें वैज्ञानिक एवं तकनिकी सहायता से पता लगाया गया कि मृतक घटना दिनांक को आरोपियों के साथ बाईक में घुमते देखा गया एवं मुखबीर द्वारा जानकारी दिया गया कि रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा एवं जावेद खान द्वारा स्कुटी में उसके शव को फैकने गये थे जिस आधार पर आरोपियों के घर जाकर पता किये जो नहीं मिले जिससे संदेह और गहरा गया। जिससे लगातार आरोपियों की पतासाजी किया गया। संदेह के आधार पर घटना के अन्य आरोपी युवराज उर्फ दीप सिंह राजपूत को भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो गोलमोल जवाब देने लगा। अंततः मुख्य आरोपी रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा एवं जावेद खान को पकड़ा गया। जिनसे अलग अलग पूछताछ करने पर घटना का पर्दाफास हो गया और आरोपीगण एवं अपचारी बालक ने अपने अपने कबूलनामा में बताये कि मृतक आदित्य उर्फ गोविन्दा के घर मुख्य आरोपी रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा के भाई मुकेश का आना-जाना था जिससे मृतक आदित्य मुकेश पर शक करता था कि उसके मॉ के साथ मुकेश साहू गलत करता है जिसको आरोपी रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा को उसके साथी जावेद खान, दीप सिंह राजपूत व अपचारी बालक के सामने मृतक धमकी देता था कि तेरे भाई को समझा देना मेरी मां से दूर रहे वरना जान से मार दूंगा। रोज रोज की धमकी से तंगआकर रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा ने मृतक आदित्य को जान से मारने का मन बना लिया और योजना में अपने अन्य साथी आरोपीगण को शामिल करके दिनांक 23.09.2022 की रात्रि 10ः45 बजे मृतक आदित्य उर्फ गोविन्दा को योजना के मुताबिक बख्तावर चाल गली नम्बर-1 में आरोपी रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा के घर के पास ले जाकर आरोपी पिन्टू खपट्टा ने गोली मार दिया। फिर रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा और जावेद खान दोनो मिलकर मृतक के शव को दीप सिंह राजपूत के स्कूटी एक्टीवा में लेजाकर मोहारा नदी में फैक दिये और आरोपी दीप सिंह राजपूत और अपचारी बालक मिलकर घटना स्थल में गिरे खूंन को पानी डालकर साफ कर नाली में बहा दिये। जिसपर अपराध सबूत पाये जाने से थाना बसंतपुर में अप0क्र0- 666/2022 धारा- 302, 201, 34, 120(बी) भा0द0वि0 व 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में 03 आरोपी एवं 01 अपचारी बालक गिरफ्तार कर आरोपियों के निशादेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्तौल एवं 05 नग जिन्दा कारतूस व 01 नग खाली खोखा एवं लाश को ठिकाना लगाने में प्रयुक्त स्कूटी बरामद किया गया।
घटना के मुख्य आरोपी रमेश साहू उर्फ पिन्टू खपट्टा पिता धनीराम साहू पूर्व में कई आपराधिक घटना में शामिल था जिसका पूर्व आपराधिक रिकार्ड इस प्रकार है –
थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक-72/2007 धारा 294, 324, 506, 34 भादंवि एवं 3(1)10 एक्ट्रसिटी एक्ट, 290/11 धारा 34(2) आबकारी एक्ट, अप.क्र. 180/12 धारा 294, 323, 506 भादवि, अप.क्र.-217/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट, अप.क्र.-755/12 धारा 307, 34 भादवि, अप.क्र. 18/13 धारा 307 भादवि, अप.क्र. 585/19 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि, अप.क्र.- 596/19 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि जैसे अपराध में शामिल था।
उपरोक्त मामले की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक सी.आर.चन्द्रा, ओ.पी.चिखली प्रभारी उनि भोला सिंह राजपूत, थाना बसंतपुर से सउनि प्रकाश सोनी, डेजलाल माण्डले, प्र.आर. माणिक सिन्हा, आरक्षक देवेन्द्र पाल, प्रवीण मेश्राम, विभाष सिंह, आदित्य सोलंकी, चिखली से आर0 राजकुमार बंजारा एवं सायबर सेल से आरक्षक हेमंत साहू एवं आदित्य सिंह का विशेष योगदान रहा
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